अमन को 6 माह के लिए जिला बदर किया

रतलाम । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर लोक शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत रतलाम के दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र निवासी अमन पिता अशोक जैन को 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी आदेश के अनुसार जिला बदर आरोपी जिला बदर अवधि में रतलाम जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिलों की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।