गेहूं रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित

रतलाम 21 अगस्त 2023। गेहूं के व्यापार में स्टाक सीमा लागू के संबंध में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंस की अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचालन प्रतिबंध हटाना आदेश 2013 लागू किया गया है जिसके अनुसार आगामी 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए गेहूं रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि निर्धारित की गई सीमा के अंतर्गत व्यापारी या थोक विक्रेता के लिए 3000 मेट्रिक टन, रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन, बिग चैन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और उनके सभी डिपो पर 3000 टन तथा प्रोसेसर के अंतर्गत वार्षिक स्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर की मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके जो भी कम हो निर्धारित मात्रा रहेगी।
रतलाम जिले में भी उपरोक्त प्रकार की समस्त इकाइयां भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर स्टॉक दर्ज करेंगे। उपरोक्त समस्त इकाइयों द्वारा तत्काल भारत सरकार के पोर्टल पर स्टाफ की जानकारी को अपलोड किया जाना है एवं प्रत्येक शुक्रवार को भारत सरकार के पोर्टल पर स्टॉक की अद्यतन जानकारी घोषित की जाएगी। सभी व्यापारियों थोक विक्रेताओं और एयरटेल अरबिक चेन रिटेलर तथा प्रोसेसर से इकाइयों को भारत सरकार के निर्देशों एवं अधिसूचना का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।