रतलाम । आज 28/11/2023 मंगलवार को सुश्री श्रेया शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय सैलाना जिला रतलाम द्वारा पुराने जमीन संबंधी विवाद को लेकर मारपीट के मामले में आरोपीगण (1) कांतु पिता नाहरिंग झोडिया उम्र 56 साल ( 2) विजिया पिता नानिया कटारा उम्र 41 साल (3 )काली उर्फ राजु पिता कांतु झोडिया उम्र 24 साल निवासीगण लालपुरा थाना बाजना जिला रतलाम को धारा 325 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया । उक्त मामले की सफल पैरवी शिव मनावरे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सैलाना जिला रतलाम द्वारा की गई । प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकरण की पैरवीकर्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सैलाना शिव मनावरे द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 17/07/2017 को फरियादी/आहत सोकला उर्फ सुखराम पिता ज्योतिया झोडिया उम्र 33 साल निवासी लालपुरा ने थाना बाजना पर उपस्थित होकर घटना बताई कि आज वह ईमलीपाडा गया था वहां तालाब किनारें पहुचां जहां पर आरोपी कांतु व विजिया दौनों मछली पकड रहे थे उनके साथ कांतु की पुत्री काली ऊर्फ राजु भी थी । कांतु और विजिया ने पुराने जमीन संबंधी झगडे को लेकर उसे मां-बहन की अश्लील गालियां देने लगे और काली ऊर्फ राजु ने उसे नहर के किनारें पर धक्का दे दिया जिससे वह गिर गया और उसके दौनो पैरों में चोटे आई तभी कांतु ने लकडी से व विजिया ने लात-घुसो से उसके साथ मारपीट की । फरियादी द्वारा बताई गई उक्त घटना पर से थाना बाजना पर तीनों आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर फरियादी सोकला का मेडिकल करवाया गया जिसमें उसके बायें घुटने में फ्रेक्चर होना पाया जाने से धारा 325 भादवि का ईजाफा कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपीगणों के विरूद्ध न्यायालय में दिनांक 17/08/2017 को प्रस्तुत किया गया । विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण कांतु पिता नाहरिंग झोडिया, विजिया पिता नानिया कटारा तथा काली उर्फ राजु पिता कांतु झोडिया निवासीगण निवासी लालपुरा के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से धारा 325 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।