रतलाम 30/11/2023 । सुश्री श्रेया शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना जिला रतलाम ने शासकीय मुरम चोरी करने के मामले में आरोपी 1 मांगीलाल पिता प्रभु डिंडोर उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम कोटडा थाना सैलाना के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं बाबुलाल और भुरा उर्फ राजेश को दोषमुक्त किया । उक्त मामले की पैरवी शिव मनावरे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सैलाना जिला रतलाम ने की ।
निर्णय दिनांक – 29/11/2023 प्रकरण की पैरवीकर्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सैलाना, शिव मनावरे द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 06/11/2018 को थाना सैलाना की चौकी धामनोद पर पदस्थ उप-निरीक्षक अल्केश सिंगाड को मुखबिर सूचना मिली धामनोद में फुटला तालाब के पास की शासकीय जमीन से खुदाई कर मुरम चौरी कर ट्रेक्टर से ले जा रहे है। उक्त सूचना पर से उप-निरीक्षक अल्केश सिंगाड द्वारा मय पंचान व फोर्स के घटना स्थल पर पहुचें जहां दो व्यक्ति ट्रेक्टर में मुरम भर रहे थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे जिसमें से एक व्यक्ति को पकड में आया व दुसरा भागने में सफल हो गया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम मांगीलाल पिता प्रभु डिंडोर निवासी कोटडा का होना बताया। भागने वाले व्यक्ति का नाम भुरा पिता बाबुलाल एवं ट्रेक्टर मालिक बाबुलाल गरवाल बताया। मौके पर ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 43 एए 8265 को मय ट्राली के मुरम सहित जप्त कर एवं आरोपी मांगीलाल को गिरफतार कर थाना सैलाना पर आकर आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र अभियुक्तगण मांगीलाल, बाबुलाल, भुरा उर्फ राजेश के विरूद्ध धारा 379 भादवि एवं गौण खनिज नियम 53 में दिनांक 27/12/2018 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा मांगीलाल पिता प्रभु डिंडोर उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम कोटडा थाना सैलाना के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाते हुए धारा 379 भादवि में 01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं बाबुलाल और भुरा उर्फ राजेश को दोषमुक्त किया।