दुल्हन की हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रुपये अर्थदण्ड

जावरा । न्यायालय (श्रीमती उषा तिवारी) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जावरा के अति.न्यायाधीश जावरा जिला रतलाम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.12.2023 को आरोपीगण (1) राम यादव पिता राजेन्द्र यादव, उम्र 28 वर्ष, निवासी जाटों का वास रतलाम को धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास और 5000 रुपयें अर्थदण्ड व धारा 450 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रुपयें अर्थदण्ड एवं (2) पवन पिता ईश्वरलाल पांचाल, उम्र 28 वर्ष निवासी जाटो का वास रतलाम को धारा 302/34 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास और 5000 रुपयें अर्थदण्ड से दंडित किया।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विजय कुमार पारस द्वारा बताया गया कि दिनांक 05.07.2020 को फरियादिया रुचि पिता विमल यादव निवासी शाजापुर द्वारा सिविल हॉस्पिटल जावरा में पुलिस को सूचना दी कि आज मेरी दीदी सोनु पिता कमलसिंह यादव निवासी शाजापुर का विवाह गौरव जैन निवासी नागदा के साथ गौरव के मामा मुकेश जैन निवासी जावरा के यहा होना था, इसलिये आज सुबह हम शाजापुर से जावरा आए थे एवं कोठारी रिसोर्ट में रुके थे। वहा से मेरी दीदी सोनु यादव व फरियादीया को मैकअप के लिये फरियादीया का भाई सुधीर यादव अन्ट्या चौराहा स्थित वेनिला ब्युटी पार्लरप र छोड़कर चले गये थे। पार्लर में दीदी का मेकअप चल रहा था, फरियादीया अपनी दीदी के पास वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी, पार्लर में एक महिला व एक पुरूष, मेकअप कर रहे थे तभी एक लड़का अन्दर आया और थोड़ी देर पार्लर में बैठा फिर जेब से चाकु निकालकर चाकु से फरियादीया की दीदी के गले पर तीन चार वार करते हुये गला रेत दिया। फरियादीया उसकी बहन सोनु यादव को लेकर अस्पताल पहुचे और डाक्टर ने सोनु यादव को चेक करके बोले कि मृत्यु हो गयी है। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारभ की गयी। विवेचना के दौरान मृतिका सोनू यादव के फोन नम्बर के अंतिम काल के आधार पर आरोपी की तलाश की गयी।घटनास्थल का निरीक्षण किया गया जहां घटनास्थल पर राम यादव का ड्रायविंग लायसेंस मिला। बाद सायबर सैल रतलाम से अंतिम काल के आधार पर मोबाइल नम्बर की सीडीआर व कैफ रिपोर्ट के आधार पर आरोपियो राम पिता राजेन्द्र यादव व पवन पिता ईशवरलाल पांचाल की पहचान की गयी। बाद दोनो आरोपियों की तलाश करते नाका बंदी में पवन पिता ईश्वरलाल पांचाल को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करते व अपने साथी राम पिता राजेन्द्र यादव द्वारा सोनू यादव का गला रेतकर हत्या करना बताया। पवन पांचाल की निशादेही पर राम यादव को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर सोनू यादव से स्वयं के प्रेम प्रसंग होना बताया व उसका विवाह नागदा जंक्शन के रहने वाले गौरव जैन के साथ उसके मामा मुकेश जैन निवासी जावरा के यहां होने वाला था जिसके कारण दुखी होने पर सोनू यादव से फोन पर बात कर सोनू यादव की लोकेशन लेने के बाद वेनिला ब्यूटी पार्लर जावरा पहुंचना व मौका पाते ही मैकअप कराती सोनू यादव को जान से मारने की नीयत से सेण्डवीच ’’काटने के चाकू से गला रेतकर हत्या करना बताया व अपने साथी पवन के साथ मौके से उसकी मोटर साईकल से भागना बताया व भागते समय माही नदी के पास चाकू झाडियो में फेक देना बताया। संपूर्ण विवेचना से आरोपी राम पिता राजेन्द्र यादव निवासी जाटो का वास रतलाम व पवन पिता ईश्वरलाल पांचाल निवासी जाटो का वास रतलाम पर अपराध धारा 302,450,34,120बी, भादवि का अनुसंधान पूर्ण अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाते हुए, आरोपीगण 1 राम यादव पिता राजेन्द्र यादव, उम्र 28 वर्ष, निवासी जाटों का वास रतलाम को धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास और 5000 रुपयें अर्थदण्ड व धारा 450 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रुपयें अर्थदण्ड एवं 2. पवन पिता ईश्वरलाल पांचाल, उम्र 28 वर्ष निवासी जाटो का वास रतलाम को धारा 302/34 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास और 5000 रुपयें अर्थदण्ड से दंडित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री विजय पारस जावरा जिला रतलाम द्वारा की गयी।