सैलाना (रतलाम) । न्यायालय सुश्री नेहा सावनेर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना जिला रतलाम द्वारा जेल तोडकर भागने वाले आरोपी जस्सु उर्फ दशरथ पिता नारायण डिंडोर उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम उमरीपाडा थाना दानपुर जिला बांसवाडा राजस्थान को धारा 224 भादवि में 01 वर्ष का कारावास से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर पैरवीकर्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सैलाना, शिव मनावरे द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 21/08/2021 को उप-जेल सैलाना में पॉक्सो एक्ट के अपराध के मामलें में पूर्व से बंद विचाराधीन बंदी आरोपी जस्सु उर्फ दशरथ डिंडोर द्वारा प्रात: 09 बजे उप-जेल सैलाना के बेरिक नंबर 01 के पिछे लगी हुई विघुत केबल के सहारे जेल से फरार हो गया था। उक्त घटना के संबंध में सहायक जेल अधीक्षक बी एस रावत द्वारा दिये गये आवेदन पर से थाना सैलाना पर फरार आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 224 भादवि में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के दौरान दिनांक 29/09/2021 पुलिस को सूचना मिली कि फरार आरोपी जस्सु उर्फ दशरथ बांसवाडा अपनी बहन के घर आया हुआ है उक्त सूचना पर से पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी जस्सु उर्फ दशरथ को बांसवाडा से गिरफतार किया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र दिनांक 27/11/2021 को माननीय न्यायालय सैलाना में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 23/02/2024 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए अभियुक्त जस्सु उर्फ दशरथ पिता नारायण डिंडोर को 01 वर्ष के कारावास से दण्डित किया।