सैलाना (रतलाम)। न्यायालय सुश्री श्रेया शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना जिला रतलाम द्वारा आरोपी कानजी पिता बद्दा देवदा उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम सोमारूण्डी खुर्द को धारा 304-क भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सैलाना, शिव मनावरे द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम सोमारूण्डी खुर्द स्थित फरियादी केसुराम के खेत में लगे बिजली के पोल से खेत पडोसी कानजी पिता बद्दा द्वारा लापरवाही पूर्वक पुराने कटे हुए तारों से अवैध रूप से विधुत कनेक्शन लेकर अपने खेत में लगे होल में उपयोग किया जा रहा था। उक्त तार केसुराम के खेत की जमीन पर से लापरवाही पूर्वक आरोपी कानजी अपने खेत तक लेकर गया था। घटना दिनांक 24/05/2017 को फरियादी केसुराम के लडके संतोष का पैर उक्त कटे हुए तारों पर लग जाने के कारण उसे करंट लगा जिससे मौके पर ही संतोष की मृत्यु को गई थी। उक्त घटना पर से अभियुक्त कानजी के विरूद्ध थाना सरवन पर धारा 304-क भादवि में प्रकरण पंजीबद्ध कर मौके से अवैध रूप से कनेक्शन किये गये लाल, पीले, हरे रंग के कटे तार लगभग 2000 फिट जप्त किये तथा विधुत विभाग से आवश्यक जानकारी लेकर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र दिनांक 17/08/2017 को माननीय न्यायालय सैलाना में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 28/02/2024 को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए अभियुक्त कानजी पिता बद्दा देवदा को दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।