सैलाना । न्यायालय सुश्री श्रेया शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना जिला रतलाम द्वारा अभियुक्त अख्तर पिता अजीम नियारगर उम्र 36 वर्ष निवासी मुल्तानपुरा थाना वाय डी नगर मंदसौर जिला मंदसौर को धारा 9 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
प्रकरण में शासन की ओर पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सैलाना, शिव मनावरे द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 25/12/2016 को पुलिस थाना सरवन पर पदस्थ उपनिरीक्षक महेश शुक्ला को मुखबीर सूचना मिली कि ट्रक कमांक RJ 09 GB 0005 में अवैध रूप से गौवंश वध हेतु भरे होकर बांसवाडा तरफ से आ रहा है जो धुलिया महाराष्ट्र तरफ जाने वाला है। उक्त सूचना के आधार पर उनि महेश शुक्ला द्वारा पांचान व पुलिस फोर्स सहित रतलाम बांसवाडा रोड अम्बाकुई घाट के पास पहुचकर नाकाबंदी की गई । कुछ समय पश्चात ही बांसवाडा तरफ से उक्त नंबर का ट्रक आया जिसे रोककर ट्रक चालक अख्तर पिता अजीम नियारगर को पकडकर ट्रक की तलाशी ली तो उसके अंदर डबर पार्टीशन में 55 गाय के केडे क्रूरतापूर्वक ठुस-ठुस कर भरे होना पाये गये । मौके पर ही आरोपी अख्तर को गिरफतार कर गौवंश से भरे ट्रक को जप्त कर थाने लेकर आये और आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र दिनांक 15/03/2017 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 19/03/2024 को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए अभियुक्त अख्तर पिता अजीम नियारगर को दोषसिद्ध किया गया ।