रतलाम 31 मार्च 2024। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतदाता को प्रलोभन देने, प्रभावित करने संबंधी किसी भी प्रकार के नगद अथवा और भी किसी प्रकार के लेनदेन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जावेगी। लोकसभा निर्वाचन के लिए गठित किए गए फ्लाइंग स्क्वायड अपने वाहन पर स्वतंत्र, निष्पक्ष निर्वाचन हेतु आयोग के निर्देशानुसार विभिन्न उद्घोषणाएं आमजन की जानकारी के लिए करते रहेंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेश बाथम ने बताया कि निर्वाचन में रिश्वत के लेनदेन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 बी के अनुसार लोकसभा निर्वाचन के दौरान निष्पक्ष निर्वाचन के विरुद्ध किसी भी प्रकार के नगद अथवा अन्य लेनदेन के विरुद्ध 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 171 सी के अनुसार किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी पर एक वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
जिले में रिश्वत लेनदेन के विरुद्ध मामले दर्ज करने तथा मतदाताओं को डराने, धमकाने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है। उड़नदस्ता दल रिश्वत का लेनदेन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अथवा मतदाता को प्रभावित करने वालों एवं नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्रकरण भी दर्ज करेंगे। कलेक्टर ने सभी नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि वे स्वतंत्र, निष्पक्ष निर्वाचन के विरुद्ध किसी भी प्रकार के लेनदेन, रिश्वत आदि से बचे। रिश्वत की पेशकश या डराने, धमकाने के मामलों में जानकारी टोल फ्री नंबर 1950 पर देवे। शिकायत प्राप्त करने के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसका संपर्क नंबर 07412 270487 है जिस पर सूचना दी जा सकती है।