लोकसभा निर्वाचन – शस्त्र जमा नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त हो जाएंगे

रतलाम 03 अप्रैल 2024/ लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने हेतु कानून व्यवस्था बनाए रखने, लोक शांति हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 के तहत जिले के प्रचलित शस्त्र लाइसेंस निलंबित करते हुए तीन दिवस के भीतर शस्त्र लाइसेंसधारी को अपना शस्त्र संबंधित पुलिस थाने में जमा कराए जाने के लिए आदेशित किया गया है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि यदि शस्त्र लाइसेंसधारी व्यक्ति द्वारा अपना शस्त्र थाने में जमा नहीं करवाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।