रतलाम । एसडीएम रतलाम ग्रामीण श्री एम.एल. आर्य द्वारा अनुभाग क्षेत्र में पानी में डूबने तथा सांप के काटने से मृत्यु होने पर मृतकों के वारिसों को 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि आरबीसी 6-4 के तहत स्वीकृत की गई है। ज्ञातव्य है कि विगत 23 फरवरी 2020 को ग्राम नेगडदा निवासी समरथ पिता राजाराम की तालाब में डूब जाने से मृत्यु हो गई थी, वारिस के रूप में मृतक के पिता राजाराम को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह ग्राम तरखेडी निवासी ऋतुबाला पिता राजेंद्र बलाई की 3 सितम्बर 2020 को घर पर सोते समय सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी। वारिस के रूप में मृतक के पिता राजेंद्र बलाई 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।