हरदा | राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती शशीकला चन्द्रा के मार्गदर्शन में एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा के सचिव श्री के.एस. शाक्य, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय सिंह के द्वारा तथा पेनल लॉयर्स कि उपस्थिती में आज 21 अक्टूबर 2020 को पेनल अधिवक्ताओं के साथ ऑनलाईन विडियों कान्फ्रेंसिग के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया, प्रशिक्षण में निःशुल्क विधिक सहायता योजना, घरेलु हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम पाक्सों एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम इत्यादि विषयों के संबंध में तथा (एसिड हमले में पीड़ितों के लिये विधिक सेवा )2016 के संबंध में घरेलु हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम पाक्सों एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम इत्यादि विषयों के संबंध में तथा नालसा की योजना, लोक अदालत मीडिएशन, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, प्ली-बारगेनिंग , आपराधिक विधि, सिविल दंड प्रक्रिया संहिता, विस्तृत रूप से जानकारी दी गई।