बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें, नागरिकों ने 20,68,550/- संपत्तिकर व 4,31,140 जलकर जमा कराया, संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह
रतलाम । षासन निर्देषानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) वैष्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्राय: रोजगार में कमी, उद्योग-धन्धे में गिरावट, सर्विस सेक्टर आदि में षिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों, उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राषि एक मुष्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों की बकाया राषि जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर 26 अक्टूबर से आयोजित किये गये है जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे।
आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकर, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू-भाटक की बकाया राषि एक मुष्त राषि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ ले सकते है।
निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 2,38,224/- व जलकर 43,460/-, मालवा नगर षिविर में संपत्तिकर 3,66,429/- व जलकर 43,830/-, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 2,69,336/- व जलकर 41,850/-, विनोबा नगर पानी की टंकी के पास षिविर में संपत्तिकर 3,94,652/- व जलकर 1,06,050/-, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास षिविर में संपत्तिकर 4,54,616/- व जलकर 84,000/-, तिरूपति नगर में षिविर में संपत्तिकर 55,700/- व जलकर 14,800/-, कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 65,133/- व जलकर 18,430/-, इन्द्रलोक नगर षिविर में संपत्तिकर 1,04,310/- व जलकर 37,520/-, कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1,63,070/- व जलकर 41,200/- की एक मुष्त बकाया राषि जमा कराकर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ लिया। इस तरह नागरिकोंं ने अब तक आयोजित षिविरों मेें 20,68,550/- संपत्तिकर व 4,31,140/- जलकर की राषि जमा कराई।
वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 18 नवम्बर को प्रियदर्षनी नगर, वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लिये 19 से 20 नवम्बर को डोंगरे नगर, वार्ड क्रमांक 46, 47 व 48 के लिये 23 से 24 नवम्बर को हाट रोड माताजी का मंदिर, वार्ड क्रमांक 14, 15 व 48 के लिये 25 से 26 नवम्बर तक डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर, वार्ड क्रमांक 48 के लिये 27 नवम्बर तक वेद व्यास कालोनी, वार्ड क्रमांक 18, 19 व 20 के लिये 28 नवम्बर व 1 दिसम्बर को दीनदयाल नगर, वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 2 से 3 दिसम्बर तक बोहरा बाखल, वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 4 से 5 दिसम्बर तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 7 से 8 दिसम्बर तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिए 9 दिसम्बर को लॉ कॉलेज आनन्द कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 10 से 11 दिसम्बर तक प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 13 के लिये 14 दिसम्बर को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 15 से 16 दिसम्बर तक पैलेस रोड चौराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 17 दिसम्बर को चौगारिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 18 दिसम्बर को षिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 21 से 22 दिसम्बर को चौमुखी पुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 से 24 दिसम्बर को षास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेषन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि षासन द्वारा निगम से संबंधित करों की एक मुष्त राषि जमा कराने पर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ नागरिक अधिक से अधिक ले सकें इस हेतु वार्ड वार षिविर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वार्ड में लगाये जा रहे षिविर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुष्त राषि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ सकते है। वार्डवार बकाया वसूली षिविर लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सहायक आयुक्त राजस्व श्रीमती नीता जैन को नियुक्त किया है।
कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसके अलावा जलकर अधिभार की राषि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राषि रूपये 10,000/- (दस हजार) से अधिक तथा रूपये 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जा रही है। इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 20,000/- (बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट, अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 20,000/- (बीस हजार) से 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉप ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी। नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकर, जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राषि वार्डवार आयोजित बकाया षिविर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।