लोक अदालत में बकायादारों ने संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराकर अधिभार राशि में छूट का लाभ लिया

  • बकाया के रूप में संपत्तिकर 52.34 लाख व जलकर 23.05 लाख जमा हुए
  • निगम को 75.40 लाख की राशि बकाया के रूप में प्राप्त हुई

रतलाम 14 सितम्बर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 14 सितम्बर शनिवार को एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत में नागरिकों ने संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) राशि में छूट का लाभ लिया।
आज नेशनल लोक अदालत के तहत जिला न्यायालय व फायर ब्रिगेड भवन नगर निगम कार्यालय में बकायादारों ने 382 प्रकरणों के तहत संपत्तिकर के 52 लाख 34 हजार 556 रूपये तथा 374 प्रकरणों के तहत जलप्रदाय के 23 लाख 5 हजार 550 रूपये कुल राशि 75 लाख 40 हजार 106 रूपये जमा कराकर अधिभार (सरचार्ज) की राशि में छूट का लाभ लिया।