रतलाम । न्यायालय विशेष न्यायाधीश महोदय एट्रोसिटी एक्ट प्रयागलाल दिनकर, रतलाम के द्वारा निर्णय दिनांक 23.10.2024 को अभियुक्त नागेश्वर पिता शंकरलाल पोरवाल उम्र 44 वर्ष नि. म.नं. 137 वार्ड नं. 07 जूना बाजार आलोट जिला रतलाम को धारा 307 भादवि एवं धारा 3(2)(V) एट्रोसिटी एक्ट में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000-10,000/-रूपए अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी जी.पी.घाटिया ने बताया कि दिनांक 27.02.2021 को फरियादी मुकेश ने आरक्षी केन्द्र आलोट में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि वह ग्राम धारोला रहता है और मजदूरी करता है। आज वह ईंट भट्टे ताजली रोड पर काम कर रहा था तभी करीबन 04ः30 बजे उसके गांव का भारत पिता भग्गू चन्द्रवंशी ने उसे मोबाईल से बताया कि तुम्हारे पिताजी को बडौदा नाके पर नागेश्वर पिता शंकरलाल पोरवाल ने मां-बहन की नंगी नंगी गालियां देकर कुल्हाडी से सिर में, हाथ में मारा है, पिताजी को सरकारी अस्पताल में 100 नंबर गाड़ी ले गयी है, वह तत्काल सरकारी अस्पताल आलोट आया और जब पिताजी को देखा तो सिर से व बांये हाथ से खून निकल रहा था, पिताजी उस समय बोल रहे थे, उसने कहा की किस बात पर मारा है तो बोले की वह लाला के मकान के पास खड़ा था तभी आलोट का नागेश्वर पोरवाल उससे बोला की रामदेवरा चलोगे, तुम्हारा एक साथी तो मर चुका है, उसने कहा कि कौन मर चुका है, उसने कहा कौन मर चुका है पता नही, फालतू बात मत कर, इतना कहते ही नागेश्वर पोरवाल नंगी-नंगी गालिया देने लगा, बलट्टे तूझे बुरा लग गया है, उसने कहा की गालियां मत दे ठीक नहीं होगा तभी नागेश्वर ने अपने हाथ में लिये कुल्हाड़ी से उसे जान से मारने की नियत से हमला कर कुल्हाड़ी से सिर में व बांये हाथ के पंजे पर मारा। यह बात पिताजी ने उसे बतायी थी व थोड़ी देर बाद बेहोश हो गये। मौके पर घटना भारत चन्द्रवंशी व प्रहलाद शर्मा निवासी धरोला, अशोक प्रजापत निवासी कुम्हार नाका व आसपास के अन्य लोगों ने देखी।
उक्त सूचना पर से थाना आलोट द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त नागेश्वर को दोषसिद्ध किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री जी.पी.घाटिया, जिला लोक अभियोजन अधिकारी रतलाम द्वारा की गई।