रतलाम 27 मई 2025। जनपद पंचायत सैलाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सेरा में सीईओ जिला पंचायत द्वारा 21 फरवरी 2025 को औचक निरीक्षण किया गया था। जिसमें गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य, जियोटेक ना करते हुए अनुचित तरीके से संपूर्ण राशि का भुगतान किया जाना परिलक्षित पाया गया। जिस कारण ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती रजनी ठाकुर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर जवाब चाहा गया था। परंतु जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। पदीय दायित्वों का सम्यक रूप से निर्वहन नहीं करने, कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरती जाने एवं वित्तीय अनियमित परिलक्षित होने के कारण श्रीमती रजनी ठाकुर, सचिव, ग्राम पंचायत सेरा, जनपद पंचायत सैलाना को मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील)नियम 1999 के नियम 4 (1)(क) के तहत सीईओ जिला पंचायत श्री श्रृंगार श्रीवास्तव द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान श्रीमती रजनी ठाकुर का मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत रतलाम निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।