
रतलाम । सडक सुरक्षा समिति की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री राजेश बाथम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार, आयुक्त नगर निगम, कार्यपालन यंत्री, आरटीओ, सीएमएचओ, एसडीएम, नगरीय निकाय सीएमओ सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने एक्सप्रेस-वे एवं अन्य सडकों के सम्बन्ध में निर्देशित किया जिन स्थानों पर दुर्घटनाएं अधिक घटित हो रही है, उन स्थानों का संबंधित एसडीएम, आरटीओ, टी आई, संबंधित सड़क एजेंसी के प्रतिनिधि संयुक्त निरीक्षण कर दुर्घटना रोकने के लिए कार्यवाही करें। साथ ही रोड पर स्थित साईन बोर्ड पर रेडियम लगाए जाएं जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना न करना पडे और व्यवस्थित रुप से आवागमन हो सके। कलेक्टर ने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि ओवरलोडिंग वाहनों पर संबंधित थाने ध्यान दे, उनका चालान बनाएं और ओव्हरलोडिंग पाए जाने पर वाहन चालक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। बैठक में आरटीओ को निर्देशित किया कि स्कूली वाहनों की फिटनेस एवं अन्य सुरक्षा संबंधित व्यवस्थाओं की चेकिंग सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाईन के अनुसार की जाए और वाहन चालकों का भी आई टेस्ट किया जाए। बैठक में हिट एण्ड रन केस की समीक्षा की गई। बीमा कंपनी द्वारा क्लेम भुगतान में दी जा रही क्यूरी के निराकरण के संबंध में चर्चा की गई एवं आवश्यक निर्णय लियें गये। लेबड-जावरा फोरलेन मार्ग पर ग्राम सिमलावदा, ग्राम धराड़, सतरूण्डा चौराहे पर रंबल पर मार्किंग पेन्ट करवाया जाए। आवारा कुत्तों के अचानक सड़क पर आ जाने से भी सड़क दुर्घटनाए हो जाती हैं दुर्घटना रोकने के लिए सभी सीएमओ नगरीय निकाय अपने अपने क्षेत्र में कुत्तों की संख्या नियंत्रण करने के लिए कुत्तों की नसबंदी की कार्यवाही करवाये। निराश्रित गौवंश सड़क पर विचरण नहीं करे, इसके लिए सभी नगरीय निकाय सीएमओ एवं सीईओ जनपद अभियान चला कर कार्यवाही करें तथा गौवंश को संबंधित क्षेत्र की गौशालाओ मे भेजें।
राहवीर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये
बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि राहवीर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। परिवहन विभाग द्वारा जारी योजना के अंतर्गत गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल तक पहुंचने वाले व्यक्ति को 25000 रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना उपरांत 1 घंटे के भीतर घायल व्यक्ति को उपचार उपलब्ध करवाना, तथा ऐसे व्यक्ति राहवीर जो दुर्घटना के ग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं उन्हें विधिक सुरक्षा और प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है । इसका लाभ मुख्य रूप से ऐसे घायलों के मामले में जिनमें स्पाइनल सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, गंभीर सर्जरी आदि की आवश्यकता होने पर दिया जाएगा।
सड़क दुर्घटना पीड़ित का नगदी रहित उपचार योजना
परिवहन विभाग मध्य प्रदेश शासन से जारी निर्देशानुसार सड़क दुर्घटना में पीड़ित लोगों को राशी रुपए डेढ़ लाख तक का मुफ्त उपचार कराए जाने की योजना प्रारंभ की गई है।
इस संबंध में सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को प्रथम एक सप्ताह तक गंभीर रूप से उपचार कराए जाने हेतु नाम निर्दिष्ट अस्पताल में भर्ती रखकर अधिकतम एक सप्ताह उसकी स्थिर स्टेबल होने तक उपचार करने पर संबंधित अस्पताल को राशि जारी की जाएगी। इस प्रकार अचानक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उपचार हेतु राशि के अभाव में परेशान नहीं होना पड़ेगा। नाम निर्दिष्ट अस्पताल को राज्य स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा अनुमोदन कर राशि जारी की जाएगी।
बिना मुंडेर वाले कुएं और खुले बोरवेल की जानकारी देने वाले को मिलेगें 500 रूपए
बैठक में कलेक्टर श्री बाथम ने बताया कि स्थानीय निकायों द्वारा उनके क्षेत्रों में बिना मुंडेर वाले कुएं और खुले बोरवेल नही होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। बिना मुंडेर वाले कुएं और खुले बोरवेल की जानकारी देने वाले को संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा 500 रूपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगीं।