धर्मातंरण के प्रकरण में आरोपी विक्रम को न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया

रतलाम। माननीय न्यायालय श्रीमान अनुपम तिवारी जेएमएफसी रतलाम (म.प्र.) के द्वारा विक्रम सिंह पिता शंभूलाल उर्फ शंभू निनामा उम्र 35 वर्ष नि. रीछखोरा थाना सरवन हा.मु. शिवनगर टेंकर रोड रतलाम को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
अभियोजन कहानी संक्षित में इस प्रकार है कि फरियादी कैलाश पिता नाथुलाल निनामा जाति भील उम्र 34 वर्ष नि. म.नं. 240 विरियाखेडी रतलाम ने थाने पर आकर मौखिक रिपोर्ट की कि दिनांक 06.09.2025 को सुबह 09 बजें से दोपहर 01-30 बजें के मध्य शिवनगर टेंकर रोड रतलाम में आरोपी जगदीश, मांगीलाल, विक्रम व अन्य के विरूद्ध सामुहिक धर्म परिवर्तन करने एवं लोगो की आंखो पर रूमाल बांधकर व सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करवा रहे है जिनमें महिलाए व बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम की है, शामिल है, जिस पर से पुलिस थाना औ.क्षे. रतलाम द्वारा आरोपीगण उपरोक्त के विरूद्ध अपराध 656/2025 धारा 3, 5 म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रतता अधिनियम का पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा आरोपी विक्रम सिंह का दिनांक 07.09.2025 से दिनांक 09.09.2025 तक पुलिस रिमांड प्राप्त कर ईसाई धर्म से संबंधित दस्तावेज जप्त किये गये। आरोपी विक्रम सिंह के बैंक खाते की जानकारी प्राप्त की गई, उक्त प्रकरण विवेचना में होकर विवेचक उनि ध्यान सिंह सोलंकी द्वारा की जा रही है।
आज दिनांक 10.09.2025 को आरोपी विक्रम सिंह को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का दिनांक 19.09.2025 तक न्या‍यिक हिरासत स्वीकृत की गई। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी गोल्डन राय द्वारा की गई।

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