रतलाम । न्यायालय श्रीमान अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय (श्री निर्मल मंडोरिया) रतलाम (म.प्र.) के द्वारा निर्णय दिनांक 12/11/2025 को अभियुक्त राहुल पिता सोहनलाल डिंडोर उम्र 25 वर्ष नि. ईश्वर नगर रतलाम को धारा 302 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास एवं 5000 रू. के अर्थदण्ड तथा अभियुक्त विक्की पिता सोहनलाल उम्र 25 वर्ष निवासी ईश्वर नगर रतलाम को धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000रू अर्थदंड से दण्डित किया गया।
सहायक निदेशक अभियोजन श्रीमती आशा शाक्यवार ने बताया कि फरियादी राहुल भूरीया ईश्वर नगर रतलाम रहता है तथा सेंटिंग का कार्य करता है। वह घटना दिनांक 23.02.2020 को मोहल्ले के गणेश की शादी मे गया था। मोहल्ले के सभी लोग शादी में नाच रहे थे। रात्रि करीब सवा दस बजे नाचने में राहुल व उसका भाई बालक ए मोहल्ले के पवन उर्फ पोपट, अप्पू से मजाक कर आपस में गाली गलौच कर मारपीट करने लगे। राहुल तथा बालक ए ने अचानक चाकू निकाल पवन को जान से मारने की नियत से चाकू लेकर दौडे तो पवन नाले तरफ भागा, जहाँ राहुल तथा बालक ए ने पवन को पीछे से चाकू मारा तो पवन को पुठ्ठे पर चोट लगी। तभी वहां बालक बी और विक्की भी आ गये और ईंट तथा पत्थरों से पवन को मारने लगे और बोले बहुत चल रहा है। मोहल्ले के लोग दौड़कर आये तो राहुल, बालक ए, बालक बी व विक्की वहा से भाग गये। घटना करण भुरिया, ललीता बाई, अशोक पिता जीवनलाल, आशीश पिता संजु वर्जुनिया और मोहल्ले के लोगों ने देखी है। फरियादी, अशोक तथा आशीष घायल पवन को ईलाज के लिये सरकारी अस्पताल रतलाम लेकर गये। फरियादी की रिपोर्ट पर से असल अपराध क्रमांक 139/2020 धारा 307,294.34 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। इलाज के दौरान पवन की मृत्यू हो जाने से प्रकरण में धारा 302 भादवि का इजाफा किया गया।
अपराध में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य/डिजिटल साक्ष्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्य डीएनए रिपोर्ट सकारात्मक होने के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया गया।
चिन्हित, जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी के 05 वर्ष पुराने उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक गोल्डंन राय द्वारा की गई।