घर मे घुसकर अश्लील अंग प्रदर्शन करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी एक-एक वर्ष की सजा

रतलाम । न्यायालय श्रीमति पल्लवी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रैणी रतलाम म.प्र. ने घर मे घुसकर अश्लील अंग प्रदर्शन करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी एक-एक वर्ष की सजा से दंडित किया गया है वहीं पीडिता की मां के समझाने पर उसके साथ आरोपी के पिता व भाई द्वारा मारपीट करने पर उन्हे भी जुर्माने से दंण्डित किया गया। उक्त मामले में पैरवी श्रीमति जस्सु वास्केल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रतलाम म.प्र. की गई है।

आरोपीगण – 1. संजय उर्फ लक्की पिता दशरथ चौहान उम्र 22 वर्ष , 2. दिनेश उर्फ भय्यू पिता दशरथ उम्र 24 वर्ष, 3. दशरथ पिता किशन चौहान उम्र 45 वर्ष, सभी निवासी विनोबा नगर रतलाम म.प्र. ।

घटना का संक्षिप्त विवरण
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि दिनांक 23.04.2018 को फरियादीया ने हमराह अपनी मां के साथ थाना औ.क्षे. रतलाम पर उपस्थित होकर घटना बताई की दिन मे करीब 11.30 बजे जब वह घर पर अकेली थी, उस समय अल्फा गैंस सिलेन्डर वाला एक व्यक्ति आया तब उसने खाली गैंस सिलेन्डर उसे देकर भरा गैंस सिलेन्डर प्राप्त किया और उसे पैसे दिये तब गैंस सिलेन्डर वाले ने पूछा कि तुम्हारी मम्मी घर पर है तो उसने कहा कि मम्मी घर पर नही है तब उक्त व्यक्ति ने उससे गैंस की डायरी मॉगी तो उसने गैस की डायरी लाकर उसे दी तब वह बोला कि 2018 का कोई पुराना बिल हो तो दे दो इस पर फरियादीया घर के अन्दर जाकर बिल ढूढने लगी तभी गैस सिलेन्डर वाला घर के बाहर गया और थोडी देर पश्चात ही वापस घर के पहले कमरे मे घूस गया और अचानक उसने पैंट की चैन खोली और अश्लील अंग प्रदर्शन करने लगा तो वह बहुत डर गई और दौडकर दूसरे कमरे मे चली गई,वहॉ से उसने अपनी मम्मी को फोन लगाया और उन्हें पूरी घटना बताई इतनी देर मे वह व्यक्ति खाली गैस सिलेन्डर लेकर वहा से भाग गया। फरियादीया की मम्मी व मुंह बोला भाई सूचना मिलते ही घर आए और फिर सभी गैस सिलेन्डर वाले को ढूढने लगे जो वह रिटायर्ड कालोनी मे मिला तब उससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम संजय उर्फ लक्की बताया और अपनी गलती के लिए माफी मॉगने लगा तभी उसके पिता व भाई वहा आ गए और उन्होंने फरियादीया की मां के साथ धक्को-मुक्की कर मारपीट की जिससे उसकी पीठ मे चोट आई। आरोपी के भाई व पिता फरियादी पक्ष से बोले की लक्की की रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगें। मौके पर आसपास के लोगों की भीड इक्कठा हो गई थी जिन्होने आरोपी संजय व उसके भाई दिनेश को पकडा लिया जिन्हें थाने लेकर आये है। फरियादीया द्वारा बताई गई उक्त घटना पर से थाने के अपराध क्रमांक 232/18 धारा 452,509, 323, 506, 34 भादवि मे प्रकरण पंजीबद्ध किया कर विवेचना प्रारम्भ कर थाने पर पकडकर लाए दोनों आरोपीगणो को गिरफ्तार किया एवं अभियुक्त दशरथ चौहान को दिनांक 24.04.2018 को गिरफ्तार किया जाकर आवश्यरक अनुसंधान उपरान्त दिनांक 27.04.2018 को अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.03.2021 को अभियुक्त संजय उर्फ लक्की पिता दशरथ चौहान उम्र 22 वर्ष को (घर मे घुसकर अश्लील अंग प्रदर्शन करने पर) धारा 452, 509, भादवि मे एक-एक वर्ष का सश्रम करावास एवं 250-250 रूपये अर्थदण्ड से तथा अभियुक्तगण दिनेश उर्फ भय्यू पिता दशरथ उम्र 24 वर्ष एवं दशरथ पिता किशन चौहान उम्र 45 वर्ष को (मारपीट करने पर) धारा 323, में 250-250 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति जस्सु वास्केल एडीपीओ द्वारा कि गई।

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