पीडीएस के अन्तर्गत घोटाले का पुलिस ने किया पर्दाफाश

रतलाम । रतलाम पुलिस ने पीडीएस के अन्तर्गत गरीबों के राशन के गोरखधंधे करने वाले गिरोह का भांड़ाफोड़ किया गया । प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला आपूर्ति अधिकारी रतलाम के द्वारा जांच दल का गठन किया जाकर बाजना व सैलाना तहसील के अन्तर्गत आने वाली सार्वजनिक विरतण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान सामग्री वितरण हेतु निर्धारित की गई उचित मूल्य की दुकानों की जांच की गई । जिसमें 03 दुकानों 1- शासकीय उचित मूल्य की दुकान राजपुरा माताजी थाना बाजना, 2- शासकीय उचित मूल्य की दुकान रावटी, 3- शासकीय उचित मूल्य की दुकान शिवगढ़ के द्वारा खाद्यान वितरण में गड़बडिय़ा पाई गई थी । जिस पर सुश्री कादम्बिनी धकाते, कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी बाजना जिला रतलाम की रिपोर्ट पर पुलिस थाना बाजना पर अपराध क्रमांक 50/2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम , पुलिस थाना रावटी पर अपराध क्रमांक 67/2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व पुलिस थाना शिवगढ़ पर अपराध क्रमांक 33/2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिये गये ।
उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी द्वारा एस.डी.ओ.पी. रतलाम ग्रामीण श्री मानसिंह चौहान के नेतृत्व में 10 सदस्यों की एस.आई.टी का गठन कर अपराध की विवेचना, साक्ष्य संकलन व आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया ।
एस.आई.टी. द्वारा की गई कार्यवाही –
जिला आपूर्ति कार्यालय रतलाम से जानकारी प्राप्त की गई जिसका काफी सूक्ष्मता से अध्ययन कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किये गये ।
म.प्र. सिविल सप्लाय कार्पोरेशन जिला रतलाम से अपराध में संबंध में आवश्यक जानकारी व दस्तावेज प्राप्त किये गये ।
आरोपीगण के द्वारा कितनीं खाद्यान सामग्री की घोटाला किया किया गया इसकी जानकारी व दस्तावेज प्राप्त किये जा रहे है ।
उक्त घोटाले में शामिल सभी आरोपीगण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उनके विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित किये जा रहे है ।
साक्ष्यों के आधार पर अपराध में शामिल आरोपीगण की गिरफ्तारी की गई व आरोपीगण के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर साक्ष्य संकलन एवं अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है ।
उक्त आरोपीगण से अपराध से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य, वाहन , अपराध में प्रयुक्त सामग्री तथा नगदी रुपये व शासकीय बारदान बरामद किये गये ।
प्रकरण में अपराध की गंभीरता के आधार व आरोपीगण के द्वारा किये कृत्य के आधार पर छल, कूटरचना व आपराधिक न्यास भंग की धाराओं का ईजाफा किया गया ।
बढ़ाई गई धाराये
एस.आई.टी. नें अऩुसंधान के दौरान अपराध में आये साक्ष्य एवं तथ्यो के आधार पर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ ही धारा 420,406,409,467,468,471,411,120बी भादंवि का ईजाफा कर साक्ष्य संकलित किया जा रहा है ।
सार्वजिक वितरण प्रणाली क्या है ?
शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीब व कमजोर वर्ग के लोगो को भोजन उपलब्ध कराने हेतु शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान सामग्री उपलब्ध कराई जाती है । जो कि शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से शासकीय भंडार गृह से शासकीय उचित मूल्य की दुकानों तक पहुचता है जहा से उसे पात्र उपभोक्ता को शासन द्वारा निर्धारित दरों पर वितरित किया जाता है ।
अपराध का तरीक – थाना बाजना
आरोपीगण 1- राजेश शर्मा कम्प्युटर आपरेटर, ललित मीणा, कनिष्ठ सहायक जो म.प्र. सिविल सप्लाय कार्पोरेशन जिला रतलाम के कर्मचारी होकर वितरण केन्द्र सैलाना पर पदस्थ थे । जो कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को आवंटित होने वाली खाद्यान सामग्री के आन लाईन आदेश जारी करते थे । उक्त आदेशों के माध्यम से कुलदीप देवड़ा, ट्रांसपोर्ट प्रतिनिधि, मेसर्स दीपेश कुमार एंड संस उज्जैन के साथ मिलकर ट्रांसपोर्टर के वाहनों में आनलाईन जारी आदेश के माध्यम से भंडार गृह से खाद्यान सामग्री निकलवाते थे तथा आवंटित राशन में से एक हिस्सा बीच में निकालकर अन्य वाहन से शासकीय उचित मूल्य की दुकान तक न पहुचा कर उसे डेनियल जोसेफ निवासी शिवगढ़ जिला रतलाम, 2- मुकेश लबाना निवासी शिवगढ़ जिला रतला, 3- रईस निवासी रतलाम को बेच देते थे तथा अवैधानिक रुप से लाभ प्राप्त कर प्राप्त रुपयों का बटवारा कर लेते थे । उक्त बेचे गये खाद्यान सामग्री की शासकिय उचित मूल्य की दुकान की पावती रसीद भी आरोपीगण अपने पास की कूटरचित सीलों से तैयार कर उन्हे म.प्र. सिविल सप्लाय कार्पोरेशन जिला रतलाम के कार्यालय में जमा कर देते थे । इस प्रकार षढय़ंत्र पूर्वक छल करके शासन के द्वारा आवंटित राशन की हेराफेरी कर अवैधानिक रुप से दस्तावेज तैयार कर अवैध लाभ प्राप्त करते थे ।
वर्तमान दिनांक तक किये गये अनुसंधान में यह कृत्य आरोपीगण द्वारा करीब 11 माह के दौरान किया जाना पाया गया है ।
थाना रावटी
आरोपीगण 1- राजेश शर्मा कम्प्युटर आपरेटर, ललित मीणा, कनिष्ठ सहायक जो म.प्र. सिविल सप्लाय कार्पोरेशन जिला रतलाम के कर्मचारी होकर वितरण केन्द्र सैलाना पर पदस्थ थे । जो कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को आवंटित होने वाली खाद्यान सामग्री के आन लाईन आदेश जारी करते थे । उक्त आदेशों के माध्यम से मेसर्स प्रकाश रोड़ लाईंस रतलाम के साथ मिलकर अपने ट्रांसपोर्ट के वाहनों में आनलाईन जारी आदेश के माध्यम से भंडार गृह से खाद्यान सामग्री निकलवाते थे तथा आवंटित राशन में से एक हिस्सा बीच में निकालकर अन्य वाहन से शासकीय उचित मूल्य की दुकान तक न पहुचा कर उसे डेनियल जोसेफ निवासी शिवगढ़ जिला रतलाम, 2- मुकेश लबाना निवासी शिवगढ़ जिला रतलाम को बेच देते थे तथा अवैधानिक रुप से लाभ प्राप्त कर प्राप्त रुपयों का बटवारा कर लेते थे । उक्त बेचे गये खाद्यान सामग्री की शासकिय उचित मूल्य की दुकान की पावती रसीद भी आरोपीगण अपने पास की कूटरचित सीलों से तैयार कर उन्हे म.प्र. सिविल सप्लाय कार्पोरेशन जिला रतलाम के कार्यालय में जमा कर देते थे । जिसके लिये उक्त आरोपीगण शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समेंन रमेश चन्द्र के माध्यम से हितग्राहियों को मिलने वाली खाद्यान सामग्री पात्र हितग्राहियों को न बाटकर उनके नाम के इन्द्राज अपने रजिस्टर में कर लेते थे व उक्त हितग्राहियों के हस्ताक्षर भी स्वयं कर लेते थे । हालांकि उक्त आवंटन हितग्राहियों को पीओएस (पाइण्ट ऑफ सेल) मशीन के माध्यम से करना था ।
थाना शिवगढ़
आरोपीगण 1- राजेश शर्मा कम्प्युटर आपरेटर जो म.प्र. सिविल सप्लाय कार्पोरेशन जिला रतलाम के कर्मचारी होकर वितरण केन्द्र सैलाना पर पदस्थ थे । जो कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को आवंटित होने वाली खाद्यान सामग्री के आन लाईन आदेश जारी करते थे । उक्त आदेशों के माध्यम से कुलदीप देवड़ा, ट्रांसपोर्ट प्रतिनिधि, मेसर्स शारदा रोड़ लाईंस इन्द्रानगर उज्जैन के साथ मिलकर अपने ट्रांसपोर्ट के वाहनों में आनलाईन जारी आदेश के माध्यम से भंडार गृह से खाद्यान सामग्री निकलवाते थे तथा आवंटित राशन में से एक हिस्सा बीच में निकालकर अन्य वाहन से शासकीय उचित मूल्य की दुकान तक न पहुचा कर उसे व्यापारी को बेच देते थे तथा अवैधानिक रुप से लाभ प्राप्त कर प्राप्त रुपयों का बटवारा कर लेते थे । उक्त बेचे गये खाद्यान सामग्री की शासकिय उचित मूल्य की दुकान की पावती रसीद भी आरोपीगण अपने पास की कूटरचित सीलों से तैयार कर उन्हे म.प्र. सिविल सप्लाय कार्पोरेशन जिला रतलाम के कार्यालय में जमा कर देते थे । जिसके लिये उक्त आरोपीगण शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समेंन गजेन्द्र के माध्यम से हितग्राहियों को मिलने वाली खाद्यान सामग्री पात्र हितग्राहियों को न बाटकर उनके नाम के इन्द्राज अपने रजिस्टर में कर लेते थे । अनुसंधान के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान राजापुरा माताजी द्वारा शासकीय छात्रावास को आवंटित राशन उपलब्ध न करवा कर अपने रजिस्टर में आवंटन दिखाकर धोखाधड़ी व जालसाजी करना भी सामने आया है ।
कितने खाद्यान का घोटाले की जानकारी प्राप्त हुई
खाद्यान सामग्री ::
(01) गेहू 625 क्वींटल किमत -12,50,000/-, (02) चावल- 118 क्वींटल किमत 03,54,000/-. (03) चना दाल-
3.18 क्वींटल किमत 15,900/-, (04) नमक- 4.40 क्वींटल किमत 4,400/-, (05) शकर- 1.13 क्वीटल किमत 4,520/-, (06) केरोसीन- 335.5 लीटर
किमत 6,720/- कुल 1635540/- रू. की खाद्यान्न सामग्री जब्त की गई।
उक्त मामले गिरफ्तार आरोपीगण
नाम आरोपीगण – (01) राजेश पिता श्रीलाल शर्मा उम्र 39 साल निवासी ग्राम धम्माखेड़ा थाना रठाजना जिला प्रतापगढ़ राजस्थान हाल मुकान किर्तिविहार कालोनी सैलाना जिला रतलाम (02) कुलदीप पिता कन्हैयालाल देवड़ा उम्र 30 साल निवासी शिवगढ़ थाना शिवगढ़ जिला रतलाम (03) डेनियल जोसफ पिता बाबू जोसफ उम्र 28 साल निवासी शिवगढ़ थाना शिवगढ़ जिला रतलाम (04) मुकेश लभाना पिता कालू सिंह लभाना उम्र 30 साल निवासी शिवगढ़ थाना शिवगढ़ जिला रतलाम ।
पुलिस थाना रावटी जिला रतलाम
आरोपीगण – ( 01) रमेश चन्द्र पिता रतिचन्द्र मेरावत उम्र 42 साल निवासी रावटी थाना रावटी जिला रतलाम, (02) राजेश पिता श्रीलाल शर्मा उम्र 39 साल निवासी ग्राम धम्माखेड़ा थाना रठाजना जिला प्रतापगढ़ राजस्थान हाल मुकान किर्तिविहार कालोनी सैलाना जिला रतलाम (पी.आर. प्राप्त किया जाना है) । (03) कुलदीप पिता कन्हैयालाल देवड़ा उम्र 30 साल निवासी शिवगढ़ थाना शिवगढ़ जिला रतलाम (पी.आर. प्राप्त किया जाना है) । (04) डेनियल जोसफ पिता बाबू जोसफ उम्र 28 साल निवासी शिवगढ़ थाना शिवगढ़ जिला रतलाम (पी.आर. प्राप्त किया जाना है) । (05) मुकेश लभाना पिता कालू सिंह लभाना उम्र 30 साल निवासी शिवगढ़ थाना शिवगढ़ जिला रतलाम (पी.आर. प्राप्त किया जाना है)
पुलिस थाना शिवगढ़ जिला रतलाम
आरोपीगण :
: (01) गजेन्द्र पिता वासुदेव शर्मा उम्र 40 साल निवासी ग्राम राजपुर माताजी थाना शिवगढ़ जिला रतलाम । (02) राजेश पिता श्रीलाल शर्मा उम्र 39 साल निवासी ग्राम धम्माखेड़ा थाना रठाजना जिला प्रतापगढ़ राजस्थान हाल मुकान किर्तिविहार कालोनी सैलाना जिला रतलाम (पी.आर. प्राप्त किया जाना है)। (03) कुलदीप पिता कन्हैयालाल देवड़ा उम्र 30 साल निवासी शिवगढ़ थाना शिवगढ़ जिला रतलाम (पी.आर. प्राप्त किया जाना है) ।
उक्त आरोपीगणों के विरुद्ध साक्ष्य संकलन हेतु पुलिस रिमांड लिया जाकर अन्य आरोपीगण एवं घटना के संबंध में सूक्ष्मता से अनुसंधान किया जावेगा।
जप्तशुदा सम्पत्ति – नगदी रुपये 70,000 बाजना, एक पिकअप एम.पी. वाय जी 1582 कीमती करीब 05 लाख रुपये बाजना, एक ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 7177 कीमती करीब 10 लाख रुपये रावटी, खाली बारदान 50 नग बाजना, अलग अलग शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की कूटरचित सीले -15 बाजना, कूट रचित खाद्यान बिल बाजना, राशन वितरण रजिस्टर, बाजना, रावटी, शिवगढ़ ।