ठगी और धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूक बनें उपभोक्ता-अभय सुराणा

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जानिए अपने अधिकार

जावरा। हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और बाजार में होने वाली धोखाधड़ी, मिलावटी सामान व गलत सेवाओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना है। बदलते समय में उपभोक्ता बाजार का सबसे अहम हिस्सा है, इसलिए उसके अधिकारों की रक्षा करना बेहद जरूरी हो गया है। उक्त विचार अखिल भारतीय जैन दिवाकर विचार मंच के राष्ट्रीय वरिष्ठ मार्गदर्शक अभय सुराणा ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहे।
भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को पहले से अधिक मजबूत कानूनी सुरक्षा मिली है। अब यदि किसी ग्राहक को खराब सामान, गलत बिलिंग, नकली उत्पाद या ऑनलाइन ठगी का सामना करना पड़ता है, तो वह आसानी से शिकायत दर्ज कर न्याय पा सकता है।
सुराणा ने बताया कि उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए कानून में 8 मूल अधिकार दिए गए हैं। इनमें सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, अपनी बात सुने जाने का अधिकार, पसंद का उत्पाद चुनने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का अधिकार तथा उचित गुणवत्ता वाले उत्पाद व सेवाएं पाने का अधिकार शामिल हैं। यदि किसी उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी होती है तो वह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल कर सकता है। इसके अलावा consumerhelpline.gov.in पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि आज के समय में ऑनलाइन खरीदारी और डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन के साथ उपभोक्ताओं को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। ग्राहक को हमेशा बिल लेना चाहिए, उत्पाद की पूरी जानकारी पढ़नी चाहिए और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करनी चाहिए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का मुख्य संदेश यही है कि जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। उक्त जानकारी बंसीलाल पोरवाल ने दी

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