जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 21 दिन के अंदर करें आवेदन : कलेक्टर श्री कटेसरिया

  • जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयन में विलंब न करें, समय पर आवेदन करने की कलेक्टर ने की अपील
  • विलंबित जन्म पंजीयन के लिए सक्षम न्यायालय की अनुमति के बाद ही पंजीयन का प्रावधान

रतलाम 21 सितम्बर । कलेक्टर श्री अजय कटेसरिया ने साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान आम नागरिकों से अपील की कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीयन समय पर करवाएं। उन्होंने कहा कि जन्म पंजीयन के लिए जन्म के 21 दिन के अंदर आवेदन किया जाना चाहिए। समय पर पंजीयन नहीं होने पर विलंबित पंजीयन की प्रक्रिया जटिल हो जाती है तथा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सक्षम न्यायालय की अनुमति के बाद ही पंजीयन किया जा सकता है।
कलेक्टर श्री कटेसरिया ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि पूर्व में छूटे हुए जन्म पंजीयन के प्रकरणों को प्राथमिकता से लेकर तत्काल कार्रवाई करें। इसी प्रकार विलंबित मृत्यु पंजीयन के प्रकरणों की भी जिले में तत्काल समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इसलिए इनके पंजीयन में अनावश्यक विलंब नहीं किया जाना चाहिए। आम नागरिक जन्म एवं मृत्यु की घटना के बाद निर्धारित समयावधि में ही पंजीयन के लिए आवेदन करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

विवाह पंजीयन अनिवार्य, समय पर करवाएं पंजीयन
कलेक्टर श्री कटेसरिया ने कहा कि मध्यप्रदेश विवाह पंजीयन नियम, 2008 के तहत विवाह का पंजीयन अनिवार्य है। वर्ष 2008 के बाद ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों में विवाह पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विवाह पंजीयन नहीं होने पर विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के साथ ही पासपोर्ट, समग्र आईडी, आधार सहित अन्य आवश्यक कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
उन्होंने कहा कि विवाह प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया सरल है। विवाह पंजीयन के लिए विवाह स्थल महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के तौर पर यदि वधू रतलाम की है, वर आलोट का है और विवाह जावरा में हुआ है, तो विवाह प्रमाण पत्र जावरा के संबंधित नगरीय निकाय से बनाया जाएगा।

विवाह पंजीयन के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता
विवाह पंजीयन के लिए वर-वधू की आयु प्रमाणित करने वाले दस्तावेज, विवाह कार्ड, वर-वधू के शपथ पत्र, दोनों के माता-पिता के पहचान संबंधी दस्तावेज (समग्र आईडी अथवा आधार), पासपोर्ट साइज फोटो, विवाह करवाने वाले पंडित अथवा मौलवी का प्रमाण पत्र तथा विवाह के फोटोग्राफ सहित आवश्यक दस्तावेजों के साथ लोक सेवा केंद्र पर आवेदन किया जा सकता है।
कलेक्टर श्री कटेसरिया ने आम नागरिकों से अपील की कि जन्म, मृत्यु एवं विवाह का पंजीयन निर्धारित समय पर करवाएं, ताकि भविष्य में किसी भी शासकीय अथवा अन्य आवश्यक कार्य के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने में परेशानी न हो।

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