रतलाम 17 मार्च। मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 19 मार्च गुरूवार को गुड़ी पड़वा व 20 मार्च शुक्रवार को चेटी चांद पर्व पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करना, मटन, गौश्त विक्रय करना अथवा बेचना निषेध किया गया है।
निगम आयुक्त अनिल भाना ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देषित किया है कि उक्त दिवस को पषु वध करते या मटन गौष्त विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।