नागरिक अवकाश के दिन जमा करा सकेंगे संपत्तिकर व जलकर की राशि
रतलाम 28 मार्च । शासन निर्देशानुसार 31 मार्च 2026 तक संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों को एक मुश्त बकाया राशि जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में नियमानुसार 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
निगम आयुक्त अनिल भाना ने निगम के संपत्तिकर एवं जलकर के अधिकारी एवं कर्मचारी को निर्देशित किया है कि 31 मार्च तक शासकीय अवकाश दिवसों में भी संपत्तिकर एवं जलकर काउंटर कार्यालयीन समय में खुले रखें ताकि बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कराकर अधिभार (पेनल्टी) में छूट का लाभ ले सकें।
नागरिक 31 मार्च तक शासकीय अवकाश के दिवसों में नगर निगम के संपत्तिकर व जलकर काउंटर पर संपत्तिकर व जलकर की राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (पेनल्टी) में छूट का लाभ लें।