अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,00,000/- रूपयें अर्थदण्ड

आलोट । न्यायालय श्रीमान (संदीप कुमार सोनी) विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) आलोट जिला रतलाम के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2026 को अभियुक्त – भंवरसिंह डामोर पिता गिरधारी डामोर उम्र 32 वर्ष निवासी बरमण्डल थाना राजोद को पुलिस थाना आलोट के अपराध क्रमांक 615/2024 विशेष सत्र प्रकरण क्र. 6/2025, धारा 8/15 (सी) एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,00,000/- रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अपर लोक अभियोजक हेमेंद्र कुमार गोयल ने बताया कि दिनांक 25.10.2024 को पुलिस आरक्षी केन्द्र आलोट को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पिपलियापीथा का गणपत मालवीय नाम का व्यक्ति सफेद रंग की इंडिगो कार क्रमांक एमपी43एमजी7777 में डोडाचूरा के तीन कट्टे भर कर करीब आधे घंटे बाद बड़ौद रोड़ वाले मुंज कच्चे रास्ते पर रेल्वे लाईन के पास 02 व्यक्तियों को डोडाचूरा देने के लिये आ रहा है। उक्त मुखबिर सूचना का पंचनामा बनाया गया तथा सूचना को पुलिस द्वारा रोजनामचा सान्हा में दर्ज कर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचे तथा दबिश देने पर मौके पर तीन व्यक्ति इंडिगो कार क्रमांक एमपी43एमजी7777 के अंदर बैठकर बातचीत कर रहे थे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिनमें से दो व्यक्ति झाड़ियों व रेल्वे लाईन की आड़ लेकर मौके से भाग गये तथा एक व्यक्ति जो कार की पीछे की सीट पर बैठा था को पकड़ा गया। उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम भमरसिंह पिता गिरधारी डागोर होना बताया। संदेही भमरसिंह के आधिपत्य के वाहन इंडिगो कार क्रमांक एमपी43एमजी7777 की तलाशी लेने पर उक्त वाहन के पीछे वाली सीट पर एक सफेद रंग का कट्टा, जिसके उपर नीले रंग से अंग्रेजी में प्रिंट हुआ होकर, जिसका मुंह नायलोन की डोरी से बंधा हुआ मिला तथा वाहन की डिक्की खोलकर देखने पर दो काले रंग के कट्टे मिले, जिनके मुंह नायलोन की डोरी से बंधे मिले तथा संदेही भमरसिंह के आधिपत्य के वाहन से मिले उक्त तीन प्लास्टिक के कट्टों के मुंह बारी-बारी खोलकर देखने पर तीनों कट्टों के अंदर अफीम के डोडे व उनके छिलके भरे हुये थे जिनमें कुल 51.480 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा होना पाया गया। जिन्हें आर्टिकल-ए, आर्टिकल बी व आर्टिकल-सी से चिन्हित किया गया। उक्त अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा एवं वाहन इंडिगो कार क्रमांक एमपी43एमजी7777 को आरोपी भमरसिंह के आधिपत्य से जप्त किया गया तथा आरोपी भंवरसिंह को गिरफ्तार कर जप्तशुदा मुद्देमाल सहित आरक्षी केन्द्र आलोट पर लाया गया तथा पुलिस थाना आलोट के अपराध क्रमांक 615/2024 पर धारा 8/15 (सी) एन.डी.पी.एस.एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान गिरफ्तार आरोपी भंवरसिंह से पुछताछ करने पर उसके द्वारा उक्त अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा में तीन अन्य आरोपी 1- गणपत पिता भग्गा मालवीय, 2- दिलीप डामोर पिता बालू डामोर, 3- मुश्ताक खां पिता अजीज खां मंसुरी की संलिपप्ता होना बतायें जाने के आधार पर उक्त तीनों आरोपीगण को भी गिरफ्तार किया गया तथा अनुसंधान की अन्य सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर धारा 8/15 (सी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत निर्णय दिनांक 31.03.2026 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुऐं आरोपी भंवरसिंह पिता गिरधारीलाल डामोर को धारा 8/15 (सी) एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं एक लाख रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं आरोपीगण गणपत, दिलीप व मुश्ताक के विरूद्ध अपराध को प्रमाणित न मानते हुऐं दोषमुक्त किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी अपर लोक अभियोजक हेमेंद्र कुमार गोयल द्वारा की गई।

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