रतलाम 27 अप्रैल। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री रामनिवास बुधोलिया ने बताया कि महिला एवं बाल विकास परियोजना बाजना द्वारा बाल विवाह की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग दूल्हा-दुल्हन का विवाह रुकवाया गया। भोपाल कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना के आधार पर बाजना थाना कंट्रोल रूम को अवगत कराया गया कि नाबालिग बालिका रेणुका प्रजापत, पिता सुरेश निवासी हमीरगंज मोहल्ला गड़ीगमना रोड का विवाह झाबुआ जिले के पारा निवासी रौनक, पिता संजय के साथ आयोजित किया जा रहा है। शिकायत की जांच के लिए एसडीएम सैलाना श्री तरुण जैन के आदेशानुसार बाजना परियोजना अधिकारी एहतेशाम अंसारी, पर्यवेक्षक श्याम सिंघाड़ एवं ऑपरेटर परवेज खान टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
मौके पर पहुंचकर टीम द्वारा आधार कार्ड एवं अंकसूची के आधार पर आयु का सत्यापन किया गया। जिसमें दुल्हन रेणुका की जन्मतिथि 21 फरवरी 2011 पाई गई, जिससे उसकी आयु लगभग 15 वर्ष 2 माह थी। वहीं दूल्हे रौनक की जन्मतिथि 20 अप्रैल 2008 पाई गई, जिससे वह लगभग 18 वर्ष 5 दिन का होकर नाबालिग था। टीम द्वारा दोनों पक्षों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह को दंडनीय अपराध होने एवं इसके कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए समझाइश दी गई। समझाइश के पश्चात दुल्हन के पिता द्वारा लिखित में यह कथन दिया गया कि उनकी पुत्री के बालिग होने पर ही विवाह किया जाएगा।
प्रशासन की समझाइश के बाद दोनों पक्ष विवाह नहीं करने पर सहमत हो गए तथा बारात बिना फेरे लिए वापस लौट गई। उक्त टीम मे पुलिस विभाग से एएसआई कालू सिंह जामोद, मोहित भूरिया, प्रधान आरक्षक शंकर शिंदे एवं अन्य पुलिस बल तथा राजस्व विभाग से मनोज बघेल, मिहिर साधवानी पटवारी, क्षेत्रीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूजा वर्मा, दीपमाला सुंदर एवं लक्ष्मी उपस्थित थी ।