जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर होगी कार्यवाही
रतलाम 29 मई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार एवं अपर कलेक्टर डॉ शालिनी श्रीवास्तव के आदेशानुसार जिले में हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की बिक्री में असामान्य बढ़ोतरी को देखते हुए सभी पेट्रोल पंप संचालकों को डिब्बे, ड्रम, और केन में पेट्रोल/डीजल देने पर रोक लगाई गई है। पेट्रोल-डीजल की जमाखोरी या कालाबाजारी सूचना/शिकायत पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।