लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित

रतलाम । लोक सेवा केन्द्र पर आम जन के लिए विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर समय सीमा में सेवा प्रदान की जाना प्रावधानित है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत समय सीमा में आवेदको को सेवा न मिलने की दशा में जिम्मेदार अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित की जाती है इस क्रम में दिनांक 1 जून 2026 के स्थिति में लंबित आवेदनों की संख्या नामांतरण के लिए 3, सीमांकन के लिए 339 पाई गई। दिनांक 12 जून 2026 की स्थिति में लंबित आवेदनों की संख्या नामांतरण के 2, सीमांकन के लिए 306 पाई गई। इस क्रम में 250 रुपये प्रति के मान से 12 जून 2026 की स्थिति के अनुसार प्रकरण वार कुल रूपये 77 हजार राजस्व अधिकारियों पर शास्ति अधिरोपित की गई है। कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने बताया कि लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने से विधिवत आवेदन की प्रक्रिया, समय की बचत, अनावश्यक आने जाने की समस्या से बचत तथा समय सीमा में सेवा मिलना सहज हो जाती है इसलिए अनुरोध किया गया है कि लोक सेवा केन्द्र में अधिसूचित सेवाओं के लिए लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करें। राजस्व विभाग अन्तर्गत लोक सेवा केन्द्र पर नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, खसरा/बी 1/नक्शा (भूमि अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि), ऋण पुस्तिका (भूमि स्वामी अधिकार पुस्तिका की प्रति), फसल गिरधावर की प्रतिलिपि, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र(एसटी, एससी, ओबीसी) ,मूल निवासी प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाण पत्र (ईडब्लूएस), राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिया, भूमि संबंधि विभिन्न प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों की प्रतिया (शासन द्वारा अधिसूचित सेवाएं) आदि मुख्य है। इसके अतिरिक्त लोक सेवा केन्द्र पर अन्य विभागीय सेवाएं भी उपलब्ध है। जिनका लाभ लोक सेवा केेन्द्र पर आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है।

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