रतलाम जिले में बीज उपचार दवा PCT-410 के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू

रतलाम 8 जुलाई । किसानों की शिकायतों के आधार पर कृषि विभाग ने जिले में बीज उपचार दवा PCT-410 के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। लाइसेंस अथॉरिटी एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री भगवान सिंह अर्गल ने बताया कि मेसर्स जय किसान फर्टिलाईजर, धराड़ एवं मेसर्स पाटीदार कृषि सेवा केन्द्र, मांगरोल द्वारा उक्त दवा का विक्रय किया गया था। किसानों ने शिकायत की थी कि PCT-410 से उपचारित सोयाबीन फसल में अपेक्षित अंकुरण एवं वृद्धि नहीं हो रही है।
शिकायत के बाद कृषि विज्ञान केन्द्र कालूखेड़ा के वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के संयुक्त जांच दल ने निरीक्षण किया। जांच में PCT-410 से उपचारित सोयाबीन फसल की वृद्धि प्रभावित पाई गई। इसके आधार पर दवा निर्माता कंपनी GSP Crop Science Ltd., अहमदाबाद द्वारा निर्मित बीज उपचार दवा PCT-410 के विक्रय पर कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 18 के तहत संपूर्ण रतलाम जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।

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