रतलाम । लाईसेंस अथॉरिटी एवं उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री भगवान सिंह अर्गल ने बताया कि मेसर्स जय किसान फर्टिलाईजर धराड़, विकास खण्ड रतलाम जिला रतलाम द्वारा कृषको को दवा कंपनी GSP Crop Science Itd. 352/3 Rasala Road Navranpura Ahmedabad 380009 Gujrat द्वारा निर्मित बीज उपचार दवा PCT-410 विक्रय की गई, जिसकी कृषको द्वारा शिकायत की गई कि PCT-410 दवा से उपचारित सोयाबीन फसल में आपेक्षित अंकुरण एवं वृद्धि नहीं हुई है। शिकायत की जांच हेतु कृषि वैज्ञानिक के.वी. के कालूखेडा एवं कृषि विभाग के अधिकारियो का संयुक्त दल का गठन किया गया। जांच दल द्वारा जांच में पाया गया कि PCT-410 दवा से उपचारित सोयाबीन फसल में वृद्धि कम हो रही है। मेसर्स जय किसान फर्टिलाईजर धराड़, विकास खण्ड रतलाम द्वारा कीटनाशक अधिनियम 1968 का उल्लंघन किया गया है। दवा विक्रेता मेसर्स जय किसान फर्टिलाईजर धराड़, विकास खण्ड रतलाम को जारी कीटनाशी लायसेंस को लाईसेंस अथॉरिटी एवं उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री भगवान सिंह अर्गल द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया।