ताराखेड़ी–नगरी मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर

  • अतिरिक्त आवश्यक कार्यों के लिए भेजा गया पुनरीक्षित प्राक्कलन
  • पुनरीक्षित स्वीकृति के बाद शेष कार्य होगा पूर्ण, गुणवत्ता की 5 वर्ष तक रहेगी गारंटी

रतलाम ।कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम ने स्पष्ट किया है कि ताराखेड़ी से नगरी मार्ग, लंबाई 1.00 किलोमीटर के निर्माण कार्य में ठेकेदार को किसी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया गया है। इस मार्ग के लिए 150.56 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति 21 अक्टूबर 2024 को प्राप्त हुई थी। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चयनित ठेकेदार को 17 फरवरी 2025 को कार्यादेश जारी किया गया, जिसमें 16 अगस्त 2025 तक कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की गई थी।
उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य के अंतर्गत कुल 4 पुल-पुलियाओं में से 3 का निर्माण तथा सी.आर.एम. एवं डब्ल्यू.एम.एम. का कार्य पूरा किया जा चुका है। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग उपसंभाग जावरा द्वारा कार्य का मापन एवं मूल्यांकन किए जाने के बाद ही किए गए कार्य के अनुरूप 112.85 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।
कार्यपालन यंत्री ने बताया कि मूल प्राक्कलन में ओ.जी.पी.सी. सील कोट का प्रावधान था, लेकिन स्थल की आवश्यकता को देखते हुए बी.एम., प्रोटेक्शन वॉल एवं अन्य आवश्यक मदों को शामिल करते हुए 241.60 लाख रुपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर प्रशासकीय स्वीकृति के लिए वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया है। पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा भुगतान आईडी ब्लॉक होने के कारण ठेकेदार द्वारा शेष कार्य नहीं किया जा रहा है। स्वीकृति प्राप्त होते ही शेष निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी 5 वर्ष की परफॉर्मेंस गारंटी अवधि तक मार्ग की गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की रहेगी। इस अवधि में सड़क क्षतिग्रस्त होने पर विभाग द्वारा ठेकेदार से मरम्मत कराई जाएगी तथा मरम्मत नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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