रतलाम । कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में मास्क नहीं लगाने व बेवजह घूमने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत नगर के विभिन्न स्थानों पर 3 ऐसे व्यक्ति जिन्होने मास्क नहीं लगाया था उन पर 100-100 रूपये का जुर्माना कर मास्क लगाने की समझाईश दी गई। इसके अलावा बेवजह घूमने वाले 7 व्यक्तियों पर 100-100 रूपये का जुर्माना किया गया।
म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अन्तर्गत कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। नागरिकों से अपील है कि वे अनिवार्य रूप से मास्क लगायें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।