रतलाम 10 सितम्बर। मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 14 सितम्बर सोमवार को गणेश चतुर्थी पर्व एवं 15 सितम्बर मंगलवार को पर्यूषण पर्व संवत्सरी पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशु वध करना, मटन, गौश्त विक्रय करना अथवा बेचना निषेध किया गया है।
निगम आयुक्त अनिल भाना ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवस को पशु वध करते या मटन गौश्त विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।