
रतलाम। दो वर्ष पूर्व मालिकुआ में दूध विक्रेता को चाकू मारने के मामले में आरोपीगण भोला उर्फ मोनू पिता रामेश्वर पाटीदार, उम्र-29 वर्ष, निवासी ग्राम मुंदड़ा, तहसील-देपालपुर, वर्तमान निवासी-पैलेस रोड़ रतलाम, हितेश उर्फ भय्यु उर्फ कालिया पिता सीताराम साहु, उम्र 34 वर्ष, निवासी-राजीव नगर रतलाम, विष्णु उर्फ काला पिता आनंद टांक, उम्र 22 वर्ष, निवासी-हरिजन बस्ती, सिलावटों का वास रतलाम को न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम राजेश नामदेव ने दोषी मानते हुए दो-दो वर्ष की सजा व जुर्माने से दंडित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजन एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि फरियादी अजय पाटीदार निवासी कुआंझागर ने माणक चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 16.12.2024 को शाम करीब 07:00 बजे में लोकेन्द्र नाथ मंदिर दूध देने गया था। जब दूध देकर वापस लौट रहा था तब भोला पाटीदार का नाबालिक भांजा शराब के नशे में बीच सड़क पर मोबाईल चला रहा था। मैने हॉर्न बजाया तो वह नहीं हटा मैने उसे साईड़ में होने का कहा तो वह गालियां देने लगा व उसने उसके मामा भोला पाटीदार को फोन लगाया। में जब माली कुंआ देवरे के पास पहुंचा तो वहां पर कार से भोला पाटीदार उसका भांजा उतरे और जान से खत्म करने की नियत से चाकू से वार किया जिससे मेरे दाहिने हाथ के बाजू में चोट लगी। विवाद होता देख विकास गुर्जर, राहुल जाट, अमन माली जो दूध बांट रहे थे, वे बचाने के लिये आये तो भोला पाटीदार उसके भांजे व अन्य दो साथी ने विकास गुर्जर, राहुल जाट, अमन माली व राकेश जाट को अश्लील गालियां दी व लात घूसों से मारपीट कर चाकू से वार किया जिससे विकास, राहुल की जरकिन फट गयी। भीड़ देखकर चारों वहां से भाग गए। मुझे मेरे साथी ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय रतलाम लेकर गये।
रिपोर्ट के बाद पुलिस ने फरियादी से घटना के समय पहने हुए कपड़े व घटना स्थल से खून जप्त कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनसे पूछताज की गई व घटना में उपयोग किया चाकू, कार व खंजर जप्त कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त भोला पाटीदार व विष्णु उर्फ काला अन्य प्रकरण में पहले से ही जेल में बंद है। भोला पाटीदार का भांजा नाबालिक होने से उसका प्रकरण बाल न्यायलय में चल रहा है।