6 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध, बिना वजह घूमते 89 व्यक्तियो को गिरफ्तार किया जाकर अस्थाई जेल भेजा गया
रतलाम। दिनांक 9-4-21 से जिला रतलाम मे सम्पूर्ण लॉक डाउन प्रभावशील है, परंतु देखने मे आया है की कुछ लोग अनावश्यक घर से बाहर निकल कर लॉक डाउन का उलंघन कर रहे है व साथ ही मास्क का उपयोग नहीं कर स्वयं व अन्य लोगो के स्वस्थाय को खतरे मे डाल रहे है । जबकी कोविड-19 बीमारी को डब्ल्यु एच ओ द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है एवं न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम द्वारा आदेश क्रमाक 4095/आर-2/एडीएम/2020 दिनांक 26.08.2020 पारित कर रतलाम शहर मे धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 लागु की गई है । जिसके अंतर्गत मास्क का उपयोग व सोशल डिस्टेन्सिंग को अनिवार्य किया गया है ।
परंतु फिर भी कुछ लोगो द्वारा नियमो की अनदेखी कर मास्क व सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नहीं कर लोग स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे है, अत: इस दिशा मे कठोर कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए लॉक डाउन का उल्लंघन कर धारा 144 जा.फ़ौ. के आदेश के उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 व मास्क का उपयोग न करने वालो व्यक्तिओ के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर खुली जेल मे निरुद्ध करने की कार्यवाही की गई है ।
इस प्रकार आज दिनांक 19-5-21 को कुल 7 व्यक्तियो/प्रतिष्ठानो के विरुद्ध धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत कुल 6 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है, जो निम्नानुसार है –
थाना माणक चौक अंतर्गत आरोपी नाहर मोहम्मद पिता मोहम्मद हुसैन 2. शेर मोहम्मद पिता मोहम्मद हुसैन निवासी राजेंद्र नगर रतलाम द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर बोहरा बाखल स्थित नेटिओनल दूध डेयरी खोल कर लोगों की भीड़ लगाकर बिक्री करता पाया गया जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 242/21 धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
थाना माणक चौक अंतर्गत आरोपी शाकिर हुसैन पिता दाऊद खान मंसूरी निवासी 107/8 हनुमान रुंडी रतलाम द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर तेलियो की सड़क स्थित स्वास्तिक ऑटो गेरज खोल कर लोगों की भीड़ लगता पाया गया जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 243/21 धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
थाना माणक चौक अंतर्गत आरोपी कमाल कुमार मुणत पिता निर्मल मुणत निवासी माणक चौक द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर माणक चौक जावरा स्थित प्रकाश ड्रेसेस कपड़ो की दुकान खोल कर लोगों की भीड़ लगाकर बिक्री करता पाया गया जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 244/21 धारा 188 आपीसी के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
थाना डीडी नगर अंतर्गत आरोपी राजू पिता चुन्नी लाल निवासी गावली मोहल्ला रतलाम द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर शमशान में शव यात्रा में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तिओ की भीड़ इक_ी करने पर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 298/21 धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
थाना सैलाना अंतर्गत आरोपी ओम प्रकाश पांचाल निवासी सदर बाज़ार सैलाना द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर सदर बाज़ार स्थित दुकान खोल कर लोगों की भीड़ लगाकर बिक्री करता पाया गया जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 282/21 धारा 188,269,270 आईपीसी 51(क) आपदा प्रबंधन अधिनियम, धारा ङ महामारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
थाना जावरा शहर अंतर्गत आरोपी आज़ाद पिता रमेश निवासी जुलाहपुरा जावरा द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर मुगलपुरा जावर स्थित नमकीन की दुकान खोल कर लोगों की भीड़ लगाकर बिक्री करता पाया गया जिसके खिलाफ अपराध धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
लॉक डाउन मे बिना किसी वजह बाहर घूमने वाले व्यक्तिओ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 89 व्यक्तिओ को गिरफ्तार किया जाकर अस्थाई जेल मे निरुद्ध किया गया है ।
मास्क का उपयोग न करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 111 व्यक्तिओ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए समन शुल्क वसूला गया है एवं मास्क का वितरण भी किया गया है ।
मोटर व्हिकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 61 व्यक्तिओ के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई है । एवं बिना कारण बाहर घूमने वालो के खिलाफ कार्यवाही कर वाहनो को जप्त करने की कार्यवाही की जा रही है, व वाहन जप्त कर न्यायालय हेतु प्रकरण बनाए जा रहे है, जिनका निराकरण मान0 न्यायालय द्वारा किया जावेगा । कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी ।
जिला अधिकारियों ने दिए सख्ती बरतने के आदेश
गत दिवस उज्जैन में आयोजित वीसी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 1 जुन से उज्जैन संभाग में धीरे धीरे कई प्रतिबन्ध हटाने के संकेत दिए है ।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम एवं जिला पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी द्वारा आगामी 10 दिनों तक रतलाम जिले में सख्ती से लाकडाऊन की गाईडलाईन का पालन कराने आदेश दिए है । प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल इमरजेंसी के अलावा कोई भी बेवजह घर से नहीं निकलेगा । अगले 2 दिनों में इलेक्ट्रॉनिक पास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ।
आगामी 10 दिन तक सख्ती रहेगी, जो व्यक्ति मॉर्निंग वॉक इवनिंग वाक भोजन करने के बाद टहलने के लिए बेवजह गली मोहल्लों में बे वजह घूम रहे है तथा जो शासकीय कार्यालय के कर्मचारी अपने कार्यालय समय के बाद भी बे वजह घूम रहे है एवं अनावश्यक घूम रहे है उन सभी लोगों पर धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और ओपन जेल भेजा जाएगा । वहीं जिलाधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे लाकडाऊन (कोरोना कफ्र्यू) की गाईडलाईन का पालन करते हुए घर पर ही रहें और सुरक्षित रहे ।