प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन

रतलाम। कलेक्टर जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार घर-घर जाकर दूध वितरण करने वाले दूध विक्रेता तथा दूध पार्लर से पैकेट आपूर्ति हेतु कोरोना कर्फ्यू अवधि में प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 9:00 बजे तक एवं सायंकाल 5:30 बजे से सायं 8:30 बजे तक दूध वितरण करने की अनुमति रहेगी। शेष आदेश यथावत रहेगा।

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