रतलाम । दिनांक 9-4-21 से जिला रतलाम मे सम्पूर्ण लॉक डाउन प्रभाव शील रहा, जिसमे आज दिनांक से कुछ छूट प्रदान की गई । परंतु फिर भी देखने मे आया है की कुछ लोग अनावश्यक घर से बाहर निकल कर जारी आदेशो का उलंघन कर रहे है व साथ ही मास्क का उपयोग नहीं कर स्वयं व अन्य लोगो के स्वस्थय को खतरे मे डाल रहे है । न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम द्वारा आदेश पारित कर रतलाम शहर मे धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 लागु की गई है । जिसके अंतर्गत मास्क का उपयोग व सोश्ल डिस्टेन्सिंग को अनिवार्य किया गया है । व अनुमति के देकर निर्धारित समय मे चुनिन्दा दुकानों आदि को खोले जाने की व्यवस्था की है ।
परंतु फिर भी कुछ लोगो द्वारा नियमो की अनदेखी कर मास्क व सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नहीं कर लोक स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे है, अत: इस दिशा मे कठोर कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए लॉक डाउन का उल्लंघन कर धारा 144 जा.फ़ौ. के आदेश के उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 व मास्क का उपयोग न करने वालो व्यक्तिओ के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर खुली जेल में निरुद्ध करने की कार्यवाही की गई है ।
इस प्रकार दिनांक 1-6-21 को की गई कार्यवाही निम्नानुसार है :- लॉक डाउन में बिना किसी वजह बाहर घूमने वाले व्यक्तिओ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 74 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाकर अस्थाई जेल में निरुद्ध किया गया है ।
मास्क का उपयोग न करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 838 व्यक्तियो के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए समन शुल्क वसूला गया है एवं मास्क का वितरण भी किया गया है ।
मोटर व्हिकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 84 व्यक्तियो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई है एवं बिना कारण बाहर घूमने वालो के खिलाफ कार्यवाही कर 2 वाहनो को जप्त करने की कार्यवाही की जा रही है, व वाहन जप्त कर न्यायालय हेतु प्रकरण बनाए जा रहे है, जिनका निराकरण मान0 न्यायालय द्वारा किया जावेगा ।
बिना अनुमति या आदेश के खुले पाये गए कुल 9 प्रतिष्ठानो/दुकानों पर कार्यवाही करते हुए उन्हे बंद कराया गया है । कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।