रतलाम । कोविड-19 की लाकडाउन अवधि में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एनएफएसए अन्तर्गत निर्धारित पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण घोषणा पत्र के आधार पर जिन हितग्राहियों को अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की गई है , जिस पर माह जुलाई तक राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि ऐसे हितग्राही स्थायी पात्रता पर्ची जारी करने हेतु पात्रता संबंधी दस्तावेज, प्रमाण पत्र एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर वार्ड कार्यालय के प्रभारी/ग्राम पंचायत के सचिर को 26 जुलाई तक अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराएं। जिन परिवारों द्वारा समयसीमा में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, उन्हें आगामी माह अगस्त 2021 से राशन सामग्री प्राप्त करने की पात्रता समाप्त हो जाएगी।
उक्त दस्तावेज उपलब्ध करने के उपरान्त ही उनकी स्थायी पात्रता पर्ची जारी की जाकर माह अगस्त में नियमित राशन उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई, समस्या होने पर जिला खाद्य कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07412-270414 अथवा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय में पदस्थ सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से सम्पर्क करें।