अव्यस्क का पीछा करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड

रतलाम। न्यायालय श्रीमान साबिर अहमद खान] विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 रतलाम (म.प्र.) के तहत आरोपी शाहरूख शाह पिता नाहरू शाह उम्र 23 वर्ष नि. हाटपिपलिया जिला रतलाम अव्यस्क का पीछा करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है ।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि 14 वर्षीय अव्यस्क अभियोक्त्री ने अपने पिता व अपनी सहेली के दादाजी के साथ दिनांक 20.01.2016 को थाना बडावदा की चौकी हाटपिपलिया पर उपस्थित होकर घटना बतायी कि मैं कक्षा 9वी में पढती हॅू जब में स्कूल से घर वापिस आती हॅू तो शाहरूख मेरा पीछा करता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। आज जब में अपनी सहेलियो के साथ स्कूल से छुट्टी होने के बाद करीब 4:30 बजें हाट में सामान खरीदने गयी थी तो शाहरूख फिर से मेरा पीछा करता हुआ आया और कहने लगा कि मुझे तुमसे बात करनी है तो मैने कहा कि मैं तेरी शिकायत कर दॅूगी तो शाहरूख मुझसे कहा कि यह बात किसी को बतायी तो तुझे जान से खत्म कर दॅूगा। अभियोक्?त्री द्वारा बतायी गयी घटना पर से चौकी हाटपिपलिया पर अप. क्रं. 0/15 धारा 354डी, 506 भादवि, 11/12 पॉक्सो एक्ट का प्रकरण दर्ज कर थाना बडावदा पर भेजा गया जहा पर मूल अपराध क्रं. 23/16 पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 20.01.2016 को आरोपी शाहरूख शाह को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अभियोक्त्री के उम्र संबंधी प्रमाण साक्षीगणों के कथन तथा आवश्यक साक्ष्य संकलित कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 354डी, 506 भादवि 11/12 पॉक्सो एक्ट में आरोपी शाहरूख के विरूद्ध दिनांक 26.01.2016 को पेश किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 29.02.2020 को आरोपी शाहरूख शाह पिता नाहरू शाह को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 11(1)/12 पॉक्सो एक्ट में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000रू अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री सीमा शर्मा विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गयी।