रतलाम । कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान तथा पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए बनाए गए राजस्थान सीमा से लगे दानपुर के चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। चेक पोस्ट पर तैनात दल द्वारा आने-जाने वालों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाकर कंट्रोल रूम को सूचित किया जा रहा है।
कोरोना के उपचार हेतु प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग
कोरोना वायरस से उत्पन्न बीमारी के उपचार हेतु शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग आयोजित की गई। इसमें शहर के जी.डी., आशीर्वाद नर्सिंग होम, आरोग्यम, सीएचएल हॉस्पिटल तथा रतलाम हॉस्पिटल आदि के डॉक्टर सम्मिलित हुए। ट्रेनिंग मेडिकल कॉलेज में आयोजित हुई।
डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन किट उपलब्ध कराई गई (क्क॥ह्रञ्जह्र-क्कह्म्शह्लद्गष्ह्लद्बशठ्ठ ्यद्गद्गह्ल)
जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों की जांच करने के लिए तैनात डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्शन किट उपलब्ध कराई गई है।
जिले की सीमा के भीतर निवासरत व्यक्ति के घर संक्रमण क्षेत्र के अन्य व्यक्ति के आने पर अनिवार्य रूप से सूचना देना होगी
जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की राजस्व सीमा के भीतर निवास व्यक्ति के घर कोई अन्य व्यक्ति चाहे वह उसका पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन यानी कोई भी व्यक्ति हो जो विदेश संक्रमित राज्य जिले से आया है, उसकी सूचना कोरोना वायरस कंट्रोल रूम पर अनिवार्य रूप से देना होगी। हेल्पलाइन 104 तथा कंट्रोल रूम नंबर 07412 242400 मोबाइल नंबर 89892 54487 तथा व्हाट्सएप नंबर 74158 32833 या 78695 73666 या 78798 24547 है। जिले की सभी होटलों, लॉजों के द्वारा विदेशी पर्यटकों के लिए अराइवल रिपोर्ट आफ फॉरेनर्स इन होटल फॉर्म सी भरा जाकर पुलिस अधीक्षक को ऑनलाइन प्रतिलिपि अग्रेषित किया जाएगा। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित कोरोना वायरस कंट्रोल रूम ईमेल ष्शह्म्शठ्ठड्ड.ह्म्ड्डह्लद्यड्डद्वञ्च द्दद्वड्डद्बद्य.ष्शद्व फोन नंबर 07412 242400 पर अनिवार्य रूप से सूचित करेंगे प्रभावित देशों राज्यों जिलों से आने वाले व्यक्ति जिसे कोरोना रोग से संबंधित लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं वह अपना स्वास्थ्य परीक्षण जिला चिकित्सालय रतलाम के संक्रमण रोग ओपीडी में अनिवार्य कराएंगे।\ कोरोना वायरस से पीडि़त संक्रमित व्यक्ति, संक्रमित जिलों, राज्यों, विदेश से आए हुए किसी व्यक्ति की जानकारी नहीं देना तथ्यों को छुपाना कोरोना से पीडि़त एवं संदिग्ध व्यक्ति जिसे की होम आइसोलेशन या आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, ऐसा कोई व्यक्ति बिना सूचना या डॉक्टर की अनुमति के चले जाता है वह पीडि़त व्यक्ति दूसरे की जान या निजी सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। उक्त कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270 एवं 336 के तहत दंडनीय अपराध है, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।