सिनेमा की अनुज्ञप्ति तथा नवीनीकरण हेतु जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी

रतलाम । मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सिनेमा से संबंधित सभी विषयों को वाणिज्य कर विभाग से नगरीय विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरण संबंधी अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।
शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी श्री अरुण पाठक ने बताया कि वर्तमान में इस संबंध में मध्यप्रदेश सिनेमा अधिनियम तथा रेगुलेशन नियम एवं संशोधित नियम प्रचलित है जिसके अनुसार सिनेमा की अनुज्ञप्ति या तथा नवीनीकरण की कार्यवाही की जाती है। संशोधन अनुसार संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त अथवा मुख्य नगरपालिका अधिकारी नोडल विभाग के रूप में कार्य करेंगे तथा जिला स्तर पर शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी समन्वय का दायित्व निभाते हुए जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त करके अनुज्ञप्ति तथा नवीनीकरण की कार्रवाई करेंगे।

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