साम्प्रदायिक सौहार्द तथा कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश, पोस्ट इत्यादि प्रतिबंधित

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोग शांति को बनाए रखने हेतु संपूर्ण रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं जिसके तहत सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टि्वटर, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर सांप्रदायिक सौहार्द एवं कोविड-19 वैक्सीन को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट, संदेश, चित्र, वीडियो, ऑडियो इत्यादि द्वारा आम जनता को भ्रमित किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। आदेश के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा धारा 188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में रहेगा।

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