- 8 व्यक्तियों को 5 गुना शास्ति के साथ दिया संपत्तिकर का बिल
रतलाम । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार संपत्तिकर विभाग के अमले द्वारा नगर में 5000 स्क्वेयर फीट से अधिक के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, भवनों की नपती की जा रही है जिसके तहत विवरणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से अधिक का एरिया पाये जाने पर संबंधित पर अधिक क्षेत्रफल का बिल 5 गुना षास्ति के साथ दिया जा रहा है।
संपत्तिकर विभाग द्वारा 5000 स्क्वेयर फीट से अधिक के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, भवनों की नपती के तहत भवन का क्षेत्रफल अधिक पाये जाने पर अब्दुल अजीज-हुसैन बक्ष अल अजीज मार्केट को 346753, अब्दुल अजीज, अब्दुल रषीद-अब्दुल करीम अल रहमत मार्केट को 783586, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद विकार, मोहम्मद अशफाक-अब्दुल रशीद ए के प्लाजा को 227598, श्रीमती सायरा बानो पति मोहम्मद उमर, एहमद हुसैन, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद इकबाल निखार मार्केट को 666072, पारसमल-पूनमचन्द, शारदा-पारसमल कॉलेज रोड को 397265, श्रीमती सावित्री देवी पति जगदीशचन्द्र माहेश्वरी महषि दयानन्द मार्ग 142350, पन्नालाल-झमकलाल, आशीष-पन्नालाल कटारिया बजाजखाना को 93541 व श्रीमती ललीताबाई पति छोटेलाल गांधी, मनसुखलाल-मगनलाल, अर्पित-मनसुखलाल गांधी चांदनी चौक को 427237 का धारा 138 के तहत बिल निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार दिया गया है। 7 दिवस की समयावधि में देय बिल की राशि जमा नहीं कराने पर शक्ति पत्र जारी कर संबंधित की संपत्ति कुर्क की जावेगी।