- बकाया राशि जमा कराकर अधिभार राशि में छूट का लाभ लिया
- बकाया के रूप में संपत्तिकर 64 लाख व जलकर 26 लाख जमा हुए
- निगम को 90.88 लाख की राशि बकाया के रूप में प्राप्त हुई
रतलाम । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 12 दिसम्बर शनिवार को एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत में नागरिकों ने संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) राशि में छूट का लाभ लिया।
आज नेशनल लोक अदालत के तहत जिला न्यायालय व फायर ब्रिगेड भवन नगर निगम कार्यालय में बकायादारों ने 435 प्रकरणों के तहत संपत्तिकर के 64 लाख 9 हजार 7 सौ 64 रूपये तथा 406 प्रकरणों के तहत जलप्रदाय के 26 लाख 78 हजार 3 सौ 90 रूपये कुल राशि 90 लाख 88 हजार 1 सौ 54 रूपये जमा कराकर अधिभार (सरचार्ज) की राशि में छूट का लाभ लिया।