1 जुलाई से 100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम । संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के पत्र क्रमांक/शा-14/स्व.भा.मि./2022/11579 भोपाल दिनांक 23.6.2022 अनुसार प्रदेष के नगरीय निकायों में 01 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनंाक 12.08.2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाषित अधिसूचना क्रमांक जीएसआर 571 (ई) में किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदेष में 01 जुलाई 2022 से पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) वस्तुओं सहित इयर बड्स, गुब्बारों के लिए उपयोग होने वाले प्लास्टिक की डंडियॉं, प्लास्टिक के झंडे, केंडी स्टिक्स, आईस्क्रीम की डंडियॉं, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, कटलर, मिठाई के डिब्बे के इर्द गिर्द लपेटने या पैकेजिंग फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टियरर आदि के निर्माण परिवहन, भंडारण, विक्रय और उपयोग 01 जुलाई 2022 से पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
रतलाम नगर के उक्त सामग्रीयों निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन, भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग ना करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

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