लापरवाही पूर्वक मोटर सईकिल चलाकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को 01 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

आलोट । न्यायालय श्रीमान (मृणाम मोहित) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आलोट जिला रतलाम के द्वारा निर्णय दिनांक 29.07.2022 को अभियुक्त कालूराम पिता मांगीलाल आयु-31 साल, निवासी ग्राम सोयतकला जिला आगर मालवा को धारा 304-ए भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 /- रूपये का एवं धारा 338 भादवि में 06 माह का सश्रम कारवास एवं 1000/- रूपेय से अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन सहा. मीडिया सेल प्रभारी श्री अच्छुसिंह गोयल ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना दिनांक 04.11.2014 को फरियादी शंकरलाल पाटीदार निवासी लसुडिया खेडी ने इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि उसके पिताजी कचरूलाल अपनी मोटरसाईकिल से आहत नागुलाल को साथ बिठाकर आहत नागुलाल की पत्नि को ढुंढने आलोट शेरपुर गये थे, वापस आते वक्त ताल फंटा आलोट रोड पर रंगोली कुंए के पास आम रोड भूतिया के यहां ताल फंटा तरफ से मोटर साईकिल क्रमांक एमपी 09 एनएक्स 6956 को अभियुक्त तेज गति एवं लापरवाही पूर्व चलाकर लाया और फरियादी के पिताजी की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी जिससे उसके पिताजी कचरूलाल व आहत नागूलाल मोटरसाई‍किल सहित वहीं गिर पडे जिससे फरियादी के पिता कचरूलाल के बांये पैर के पिंडली में व पंजे तथा बाये हाथ में व नागुलाल के भी शरीर में चोट लगी थी। उक्त घटना सुनकर फरियादी ने मौके पर पंहुच कर 108 एम्बुलेंस को फोन से बुलाया तथा फरियादी अपने पिताजी व नागुलाल को लेकर अस्पताल ताल लाया डाक्टर ने उसके पिताजी को दखते ही रतलाम ले जाने को कहा। रतलाम में डाक्टर ने फरियादी के पिताजी को मृत घोषित कर दिया तथा नागुलाल को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कर लिया। फरियादी कि उक्ति रिपोर्ट पर से आरोपी कालूराम के विरूद्ध थाना ताल के अपराध क्रमांक 386/2014 धारा 279,337,304-ए भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर अन्वे्षण प्रारंभ किया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग प्रस्तुत किया गया।
माननीय विचारण न्याययालय श्रीमान मृणाल मोहित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आलोट जिला रतलाम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2022 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुये आरोपीगण को धारा 338 एवं 304-ए भादवि में दोषसिद्ध किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से सफल अच्छुसिंह गोयल सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोट द्वारा की गई।

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