जावरा । न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम द्वारा निर्णय दिनांक 05.09.2022 को अभियुक्त गुलमोहम्मद पिता फकीरमोहम्मद उम्र-33 साल नि.ग्राम दलोदारेल जिला-मन्दसौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15सी एन.डी.पी.एस एक्ट में 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,00,000/-रुपयें अर्थदण्ड एवं धारा 26 एनडीपीएस एक्ट में 03 वर्ष का कठोर करावास व 10000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट शिव मनावरे द्वारा बताया गया कि दिनांक 29.06.2015 को थाना रिंगनोद की चौकी ढोढर पर पदस्थ उपनिरीक्षक रतनलाल मीणा को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि डोडाचुरा लायसेंसी गुलमोहम्मद ने अपने अनुज्ञप्त डोडाचुरा गोदाम जो ढोढर हाईवे रोड के पास खेत पर स्थित है। उक्त गोदाम में लायसेंसी गुलमोहम्मद द्वारा कई अनिमितताए की जाकर स्टॉट रजिस्टर एवं बोर्ड नहीं रखा एवं मादक पदार्थ भर रखा है। उक्त सूचना से चौकी प्रभारी सउनि मीणा द्वारा थाना प्रभारी रिंगनोद एवं तत्कालीन सीएसपी को मोबाईल से अवगत कराया गया। जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी रिंगनोद विपीन बाथम द्वारा चौकी प्रभारी आर.एल.मीणा को मय फोर्स के मौके पर पहुचने का आदेश देकर स्वयं भी थाने के मय फोर्स के लायसेंसी के गोदाम पर पहुचें। उक्त गोदाम पर चौकीदार अम्बाराम मिला, जिससे पुछताछ की गई तो उसने उक्त गोदाम लायसेंसी गुलमोहम्मद का होना बताते हुए कहां कि गुलमोहम्मद दलोदा तरफ है तथा लायसेंस की छायाप्रति पेश की। चौकीदार के समक्ष गोदाम को खुलवाया जाकर उसके अंदर दबीश दी तो गोदाम में कुल 201 बोरो में डोडाचुरा छिलका, बारिक छना हुआ एवं 08 बोरो में पास्तदाना खसखस भरा होना पाया तथा मौके पर गोदाम में कोई स्टॉक रजिस्टर अथवा दस्तावेज नहीं मिले। मौके पर उक्त 201 कट्टो का वजन किया तो कुल वजन 73 क्विंटल 31 किलो 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा पाया गया। मौके पर ही पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत विधिवत कार्यवाही की जाकर उक्त संपूर्ण डोडाचुरा जप्तकर थाना रिंगनोद पर लायसेंसी गुलमोहम्मद के विरूद्ध धारा 8/26 एनडीपीएस एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई हैं। विवेचना के दौरान दिनांक 05.12.2015 को अभियुक्त गुलमोहम्मद को गिरफ्तार किया गया तथा जिला आबकारी कार्यालय रतलाम से लायसेंसी गुल मोहम्मद एवं उसके गोदाम तथा मादक पदार्थ डोडाचुरा के संबंध में दस्तावेज प्राप्त किये गये जिसमें यह पाया गया कि लायसेंसी गुलमोहम्मद द्वारा अपने गोदाम में अनुज्ञप्त मात्रा से अधिक डोडाचुरा संग्रहित कर रखा था। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर दिनांक 30.12.2016 को अभियोगपत्र अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/15, 26 एनडीपीएस एक्ट में माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 05.09.2022 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपी गुलमोहम्मद को दोषसिद्ध किया गया।