रतलाम । विघटित नगर सुधार न्यास की कॉलोनियों में एवं अन्य विकसित कॉलोनियों में भूखण्ड का विभाजन (भाग) होने पर नामांतरण एवं लीज अवधि वृद्धि एवं भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु महापौर माननीय श्री प्रहलाद पटेल ने मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराजसिंह जी चौहान को पत्र लिखा।
महापौर श्री पटेल ने पत्र में उल्लेखित किया है कि प्रदेश में विभिन्न नगर सुधार न्यास का विलय नगर पालिका/नगरपालिक निगम में हुआ है। उनके द्वारा विकसित कॉलोनियों में स्थित भूखण्ड/भवन जिनमें विभाजन (भाग) हुआ है, वर्तमान में उन भूखण्ड/भवन का नामांतरण अथवा लीज अवधि वृद्धि नहीं हो रही है। साथ ही विकसित अन्य कॉलोनी में विभाजित भूखण्ड पर भवन निर्माण अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है।
अनुमति हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधरण) 24 फरवरी 2016 में प्रकाशित अचल संपत्ति अंतरण नियम में वर्णित नियम एवं 4 मई 2021 में संशोधित नियम 17 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार भूखण्ड का विभाजन होने पर नगर एवं ग्राम निवेश विभाग की अनुमति आवश्यक है।
नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा उनके विभाग के नियमों का उल्लेख करते हुए अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है जिसके कारण विघटित नगर सुधार न्यास की कॉलोनी में निवास करने वाले नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा स्वीकृति के अभाव में नामांतरण व लीज अवधि वृद्धि के प्रकरण लंबित है।
महापौर श्री पटेल ने पत्र में माननीय मुख्यमंत्री श्री चौहान से निवेदन किया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के दौरान आपके द्वारा ऐसे भूखण्ड/भवन जिनमें विभाजन हुए हैं उनमें स्वीकृति दिये जाने हेतु आश्वस्त किया गया था अतः भूखण्ड/भवन के नामांतरण/लीज अवधि व भवन निर्माण अनुमति प्रदान करने के आदेश प्रसारित करने का कष्ट करें।