विशेष न्यायालय रतलाम ने आरोपी श्यामलाल को अफीम की तस्करी करने पर 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया

रतलाम पुलिस थाना बरखेडाकला जिला रतलाम के विशेष प्रकरण क्रमांक 02/2015 में माननीय विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) श्री अरूण कुमार खरादी द्वारा आज दिनांक 14.09.2022 को पारित अपने निर्णय में आरोपी श्यामलाल पिता कन्हैयालाल पोरवाल निवासी ग्राम रजला थाना बरखेडाकला जिला रतलाम उम्र 33 वर्ष को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 सी में दोषसिद्ध पाते हुऐ 05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 10,000/- रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास का दण्डादेश दिया।
शासन की ओर से पैरवीकर्ता सुश्री सीमा शर्मा, विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) के द्वारा बताया गया कि थाना बरखेडाकला पर पदस्थ निरीक्षक आर.एस. डाबर को दिनांक 09.05.2015 को मुखबिर ने दूरभाष से सूचना दी कि श्यामलाल पिता कन्हैयालाल ग्राम रजला एक थैली में अवैध अफीम ग्राम रजला से लेकर किसी बाहरी तस्कर को देने जाने वाला है। सूचना पर विश्वास कर निरीक्षक आर.एस. डाबर ने दो स्वतंत्र साक्षियों को तलब करने हेतु प्रधान आरक्षक प्रभुराम को भेजा। इन साक्षियों जाकिर, रहिमा एवं पुलिस बल को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर, साक्षियों एवं पुलिस बल एएसआई सुभाष यादव, एएसआई एम.एल. बावरिया तथा आवश्यक अनुसंधान सामग्री को साथ में लेकर शासकीय वाहन से मुखबिर द्वारा बताए स्थान रजला खजुरी देवडा रोड पर पहुचे और आला खेडाफण्टा की नाकाबंदी की और देखा कि मुखबिर द्वारा बताए हुलिए का व्यक्ति ग्राम रजला की तरफ से पैदल-पैदल हाथ में थैली लेकर आ रहा है। जिसे थैली सहित पकडा। जिसका नाम व पता पूछा तो श्यामलाल बताया। उसे मुखबिर सूचना से अवगत कराया। उसके हाथ में ली हुई थैली को चेक करने पर थैली में एक पारदर्शी थैली में अफीम मिली। जिसका वजन करने पर 930 ग्राम होना पाया। इस प्रकार आरोपी श्यामलाल के कब्जे से मिली अफीम को जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया तथा मौके पर अन्य कार्यवाही कर वापस थाने पर आकर अपराध क्रमांक 39 दिनांक 09.05.2015 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जप्तशुदा अफीम के सेम्पल का फोरेंसिक परीक्षण कराए जाने पर धनात्मक परिणाम आया।
विवेचना में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी श्यामलाल के विरूद्ध अभियोग पत्र दिनांक 02.07.2015 को विशेष न्यायालय रतलाम में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें विचारण उपरांत विशेष न्यायालय रतलाम द्वारा आरोपी श्यामलाल को दोषसिद्ध किया गया।

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